हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, दही-हांडी रोमांचक खेल कैसे ?

Mumbai High Court asked the Maharashtra government to classifying Dahi Handi as an adventure sport
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, दही-हांडी रोमांचक खेल कैसे ?
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, दही-हांडी रोमांचक खेल कैसे ?

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मशहूर दही-हांडी त्यौहार पर मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से रोमांचक खेल की परिभाषा स्पष्ट करने को कहा है। भाजपा नेता आशीष शेलार ने दही-हांडी कार्यक्रम के दौरान मानव श्रृंखला बनाते हुए कई लोगों के घायल होने से संबंधी याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि रोमांचक खेल के बारे में उनकी क्या राय है?

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आरएम सावंत और जस्टिस साधना जाधव ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि रोमांचक खेल क्या है और इसके क्या मायने हैं? कोर्ट ने पूछा कि क्या नियमों के मुताबिक पांच साल का बच्चा 20 फीट की उंचाई पर चढ़ सकता है? एक मासूम नाबालिग बच्चा कैसे इस जानलेवा खेल में शामिल हो सकता है? मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को है, तब तक सरकार को इस मामले पर कोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब और स्पष्टीकरण देना है।

गौरतलब है कि मुंबई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने साल 2014 में दिए फैसले में कहा था कि मानव श्रृंखला की लंबाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही दही-हांडी कार्यक्रम में नाबालिग बच्चे हिस्सा नहीं लेंगे। इसके बाद 11 अगस्त 2015 को महाराष्ट्र सरकार ने दही-हांडी कार्यक्रम को रोमांचक खेल घोषित किया था। इसी मामले को चुनौती देते हुए आशीष शेलार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

Created On :   17 July 2017 8:30 PM IST

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