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आईएसआईएस से जुड़े आरोपी को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस का सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक 28 वर्षीय आरोपी युवक इकबाल अहमद कबीर अहमद को जमानत प्रदान की है। कबीर को सात अगस्त 2016 में गिरफ्तार किया था। और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के साथ अवैध गतिविधि प्रतिबंधक कानून के तहत आरोप लगाए गए थे। इससे पहले निचली अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया था। जिसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी आईएसआईएस परभणी मॉड्यूल का हिस्सा था।
मॉडयूल की योजना परभणी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर हमला करने की थी। जबकि आरोपी की ओर से पैरवी करनेवाले वरिष्ठ अधिवक्ता मिहीर देसाई ने दावा किया था कि मेरे मुवक्किल पर लगाए गए आरोपों को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं हैं। अब तक इस मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई शुरु नहीं हुई है। इस प्रकरण में करीब 150 गवाह है। ऐसे में मेरे मुवक्किल को जमानत प्रदान की जाए। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एन जे जमादार की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया और आरोपी को एक लाख रुपए मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी। खंडपीठ ने आरोपी को एक अथवा दो जमानतदार देने को भी कहा है। खंडपीठ ने आरोपी को एक माह तक हर सप्ताह दो बार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के सामने उपस्थित रहने को कहा है। एक माह के बाद आरोपी को दो माह तक सप्ताह में एक दिन एनआईए के सामने हाजिर होना पड़ेगा। इसके साथ ही आरोपी मुकदमे की हर सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे। और गवाहों को प्रभावित न करे।
Created On :   13 Aug 2021 7:31 PM IST