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सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ 1 जुलाई से मनपा की मुहिम होगी तेज

डिजिटल डेस्क, अमरावती। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार राज्य में एक बार ही इस्तेमाल किए जानेवाली प्लास्टिक की वस्तुओं पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में 1 जुलाई से इस पर अमल करने की अधिसूचना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी की है। जिससे अमरावती मनपा क्षेत्र में 1 जुलाई से प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई की मुहिम और तेज की जाएंगी। इस तरह की जानकारी मनपा की ओर से दी गई है। 1 जुलाई से समूचे राज्य में एक बार इस्तेमाल किए जानेवाले प्लास्टिक की वस्तुओं के उत्पादक, आयात, भंडारण, यातायात, वितरण व बिक्री पर 1 जुलाई से पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। इन वस्तुओं में प्रमुखता से प्लास्टिक की बैग, थाली, ग्लास, चम्मच, खाद्यान्न पदार्थ, मिठाई के पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जानेवाले प्लास्टिक का समावेश है। इस संदर्भ में केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय की ओर से पाबंदी लगाने के बाबत का आदेश 31 अगस्त को ही जारी किया गया था। उस पर अमल 1 जुलाई से शुरू करने के निर्देश मनपा को प्राप्त हुए है। इस कारण मनपा ने शहर के सभी व्यापारी संकुल, थिएटर, पर्यटन स्थल, शाला, महाविद्यालय आदि आस्थापना व सामान्य जनता को इस अधिसूचना पर अमल करने बाबत की सूचना मनपा ने दी है और आगामी 1 जुलाई से इस पर प्रभावी अमल किया जाएगा।
इन वस्तुओं पर लगाया गया प्रतिबंध
आईसक्रीम की कांडिया, प्लेट, ग्लास, कप, कटलरी में प्लास्टिक के चम्मच, कांटे चम्मच, चाकू, ट्रे, 10 माइक्रोन से कम प्लास्टिक अथवा पीवीसी बैनर कचरा व नर्सरी के लिए उपयोग में आनेवाली बैग छोड़ सभी कंपोस्टेबल प्लास्टिक तथा कैरीबैग, डिश बाऊल का समावेश है। सजावट का प्लास्टिक व पॉलिस्टिरिन (थर्माकॉल), मिठाई के बॉक्स, निमंत्रण पत्रिका, सिगरेट के पैकेट जिन्हें प्लास्टिक का कवर रहता है उन पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही प्लास्टिक के झेंडे और गुब्बारों को लगाए जानेवाले प्लास्टिक की डंडी का समावेश प्रतिबंधित प्लास्टिक पर किया गया है।
Created On :   29 Jun 2022 2:25 PM IST