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मनपा से मोबाइल टॉवर लगाने मिलेगी अनुमति

डिजिटल डेस्क,नागपुर। अनधिकृत मोबाइल टॉवर को लेकर उठाए जा रहे सवालों को अब विराम लगेगा। मनपा ने मोबाइल टॉवर लगाने की नीति तैयार की है। 2 मार्च को आमसभा में प्रस्ताव पटल पर रखकर उसे मंजूरी दी जाएगी। 13 साल बाद मनपा ने मोबाइल टॉवर लगाने की नीति बनाकर अधिकृत रूप से मोबाइल टॉवर लगाने का रास्ता साफ करने की पहली की है।
773 टॉवर में 64 अधिकृत : मनपा के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार शहर में 773 मोबाइल टॉवर खड़े हैं, उनमें से सिर्फ 64 टॉवर अधिकृत हैं। अन्य टॉवर अनधिकृत हैं। अनधिकृत टॉवरों पर मनपा ने दोगुना संपत्ति टैक्स लगाया है। इससे मोबाइल फोन कंपनियों ने टैक्स भरने से हाथ रोक लिया है। इसे लेकर मनपा और कंपनियों में विवाद चल रहा है। बकाया टैक्स वसूली के लिए मनपा ने टॉवरों को सील कर करने पर मोबाइल सेवा प्रभावित हो रही है। अनेक टॉवर निजी इमारतों पर लगे हैं। इनमें से अधिकांश इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हुआ है। कोई दुर्घटना होने पर जीवित तथा वित्तीय हानि होने का खतरा बना हुआ है।
खुली जगह पर दी जाएगी अनुमति : मनपा अथवा हाउसिंग सोसाइटी की खुली जगह पर टाॅवर लगाने के लिए पांच साल की अनुमति देने का प्रस्तावित है। पांच साल बाद नूतनीकरण की सुविधा दी जाएगी। बिना अनुमति के निर्माणकार्य, संपत्तिधारण प्रमाणपत्र नहीं रहने वाली इमारतों पर लगाए गए मोबाइल टॉवर को 1 लाख रुपए डिपॉजिट लेकर अनुमति दी जाएगी। एक साल में दस्तावेजों की पूर्तता करने पर डिपॉजिट रकम लौटा दी जाएगी, अन्यथा डिपॉजिट जब्त की जाएगी।
Created On :   28 Feb 2022 2:11 PM IST