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चार वर्षीय मासूम की रेप के बाद हत्या, आरोपी को मिली फांसी की सजा

डिजिटल डेस्क शहडोल । चार वर्षीय बालिका से दुष्कृत्य के बाद निर्ममतापूर्वक हत्या करने के 26 वर्षीय आरोपी को न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल आर.के. सिंह द्वारा 28 फरवरी को निर्णय पारित करते हुए चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में आरोपी विनोद चौहथा को धारा 376 ÓकÓ तथा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अधीन दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं धारा 302 में मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी प्रभारी उपसंचालक अभियोजन विश्वजीत पटेल द्वारा की गई।बस स्टैण्ड के पीछे मैदान मेें ले जाकर बच्ची के साथ बलात्कार किया तथा गला दबाकर हत्या करने के बाद शव झाडिय़ों में छिपा दिया। कोतवाली में प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
जिला अभियोजन कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा दी गई के अनुसार आरोपी ने 13 मई 2017 को सुबह 9 बजे बालिका को टाफी का लालच देकर अगवा किया था। बस स्टैण्ड के पीछे मैदान मेें ले जाकर बच्ची के साथ बलात्कार किया तथा गला दबाकर हत्या करने के बाद शव झाडिय़ों में छिपा दिया। कोतवाली में प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में न्यायालय द्वारा परीक्षण के दौरान 21 साक्षियों का परीक्षण किया गया। प्रकरण में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होने के बावजूद विवेचना अधिकारी की अत्यंत सूक्ष्म विवेचना के दौरान संकलित किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से प्रकरण न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा साबित किया गया। परिणामस्वरूप इस नृशंस, जघन्य एवं घिनौने वीभत्स कृत्य के लिए आरोपी को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। गौर तलब है कि दुष्कृत्य के मामलों में पिछले दिनों में काफी घटनाएं सामने आईं हैं । इस पूरे प्रकरण में न्यायालय द्वारा परीक्षण के दौरान 21 साक्षियों का परीक्षण किया गया।
Created On :   1 March 2018 1:28 PM IST