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250 रुपए में बेचा जा रहा 17 रुपए वाला एन 95 मास्क

डिजिटल डेस्क,मुंबई। एन 95 मास्क को अवैध रुप से संग्रह करनेवाली कंपनी व लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने दायर की है। याचिका में आग्रह किया गया है कि सरकार को पर्याप्त संख्या में एन 95 मास्क, हैंडसैनिटाइजर व ग्लब्ज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए।
याचिका में दावा किया गया है कि एन 95 मास्क की बडे पैमाने पर मुनाफखोरी के लिए अवैध रूप से संग्रहित किया जा रहा है और मनमानी कीमत पर बेचा जा रहा है। जबकि एन 95 मास्क को जीवनावश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए फार्मासुटिकल मूल्य निर्धारण से जुड़े प्राधिकरण को इसकी एक कीमत तय करने का निर्देश दिया जाए।
याचिकाकर्ता दमानिया के अनुसार जनवरी महीने में एन 95 मास्क की कीमत 17 रुपए थी लेकिन अब यह मास्क 250 रुपए तक मिल रहे हैं। यदि किसी सरकारी संस्थान से रियायती दर पर मास्क की मांग की जाए तो कहा जाता है कि मास्क नहीं है लेकिन बाद में कंपनियां ज्यादा कीमत पर जरूरत के मुताबिक मास्क उपलब्ध कराने की तैयारी दिखाती हैं। यह मास्क की जमाखोरी को दर्शाता है। याचिका में दमानिया ने कहा है कि वे अपनी संस्था के माध्यम से संक्रमित इलाकों में काम करने वाले पुलिस कर्मियों को नि:शुल्क एन 95 मास्क बांटती हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एन 95 मास्क उपलब्ध नहीं है। याचिका पर जल्द ही सुनवाई हो सकती हैं।
Created On :   16 May 2020 5:43 PM IST