नागपुर: डबल ड्यूटी करने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज

Nagpur Bench of the Bombay High Court has dismissed the petition
नागपुर: डबल ड्यूटी करने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज
नागपुर: डबल ड्यूटी करने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज

डिजिटल डेस्क, नागपुर | बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों में नियमित रूप से कार्यरत शिक्षक नाइट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। डबल ड्यूटी करने की चाह रखने वाले शिक्षकों की याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

निर्णय का विरोध
दरअसल प्रदेश में प्रौढ़, मजदूर वर्ग, नौकरीपेशा लोगों या ऐसे बच्चे, जो दिन के समय स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए राज्य सरकार नाइट स्कूल का संचालन करती है। बीते वर्ष तक स्कूलों में नियमित तौर से यानी दिन के वक्त पढ़ाने वाले शिक्षक ही पार्ट टाइम ड्यूटी करते थे, मगर पिछले वर्ष राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि नियमित शिक्षक नाइट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि अतिरिक्त शिक्षकों को नाइट स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। राज्य सरकार ने 17 मई 2017 को इस संदर्भ में जीआर भी जारी किया। सरकार के इस निर्णय का शिक्षक संगठनों ने पुरजोर विरोध किया। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में पुरुषोत्तम चौधरी समेत अन्य शिक्षकों ने याचिका दायर करके राज्य सरकार के इस निर्णय का विरोध किया।

दलीलें अपनी-अपनी
याचिकाकर्ता के अनुसार, वे जूनियर कॉलेज और हाईस्कूल स्तर के शिक्षक हैं। नागपुर की स्थिति देखें तो इस स्तर के कोई भी शिक्षक अतिरिक्त श्रेणी में नहीं हैं। ऐसे में उन्हें नाइट स्कूल में पढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही इस तरह की याचिका खारिज कर दी थी। नागपुर खंडपीठ ने अपने निरीक्षण में स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की डबल ड्यूटी पर रोक लगाने के राज्य सरकार के निर्णय में हाईकोर्ट दखल नहीं दे सकता। सरकार की ओर से वकील भगवान लोणारे और याचिकाकर्ता की ओर से एड.आनंद परचुरे और एड.भानुदास कुलकर्णी ने पक्ष रखा।  कोचिंग सेंटर के बाद अब डबल ड्यूटी करने वाले टीचरों को प्रशासन ने निशाने पर लिया है। कोर्ट के इस निर्णय से नाइट स्कूलों पर ड्यूटी कर डबल करने वाले शिक्षकों पर गाज गिरने की संभावना है।
 
 

Created On :   31 Jan 2018 4:17 PM IST

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