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नागपुर: मनपा आयुक्त मुुंढे के खिलाफ थाने में शिकायत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे के खिलाफ गणेशपेठ थाने में शिकायत की गई है। मामला एक निजी संस्था की ओर से आयोजित सत्कार समारोह से जुड़ा है। इस समारोह में मनपा आयुक्त ने 200 लोगों को संबोधित किया था, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते इस प्रकार के कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद नियमों को ताक पर रखकर समारोह आयोजित किया गया। प्रकरण की जांच सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। इस मामले में शिकायतकर्ता सिरसपेठ निवासी मनीष प्रदीप मेश्राम हैं।
31 मई को रजवाड़ा पैलेस में हुआ समारोह
शिकायत के अनुसार निजी संस्था की ओर से 31 मई को रजवाड़ा पैलेस में समारोह आयोजित किया गया था। समारोह में मनपा आयुक्त सहित करीब 200 लोग शामिल हुए थे। इस दौरान मनपा आयुक्त ने उपस्थितों को संबोधित किया था। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध के बावजूद मनपा आयुक्त ने नियमों का उल्लंघन किया है।
लोगों की जान से खिलवाड़ का अधिकार किसने दिया
शिकातकर्ता मनीष मेश्राम ने यह सवाल उठाया है कि, समारोह को मनपा की अनुमति थी या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर अनुमति थी, तो किस अधिकारी ने नियमों को ताक पर रखकर अनुमति दी थी, इसकी जांच करने की मांग भी मेश्राम ने की है। मनपा आयुक्त पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए मेश्राम ने गणेशपेठ थाने में शिकायत करते हुए मामला दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच कोतवाली विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) राजेश परदेसी को सौंपी गई है
हां, शिकायत मिली है
मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे के खिलाफ गणेशपेठ थाने में शिकायत मिली है। मैं इस मामले की जांच-पड़ताल कर रहा हूं।
राजेश परदेसी, एसीपी, कोतवाली विभाग
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।