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नागपुर : गैस्ट्रो से बुजुर्ग की मौत , 19 लोग अस्पताल में भर्ती

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नरखेड़ तहसील अंतर्गत ग्राम बानोर में दूषित पानी की आपूर्ति से डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग गैस्ट्रो की चपेट में आ गए हैं। वहीं, एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत भी हो गई है। पाइपलाइन में रिसाव के कारण यह समस्या आई है। हालांकि अब पाइपलाइन को दुरुस्त करा लिया गया है। सावरगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल 19 लोगों को भर्ती कराया गया है। ये सभी गैस्ट्रो की समस्या से जूझ रहे हैं। उधर, जिला परिषद सदस्य सलिल देशमुख ने अस्पताल में मरीजों का हाल जाना।
बुजुर्ग में गैस्ट्रो के साथ डायरिया के थे लक्षण
जलापूर्ति की पाइप लाइन लीक होने से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। गैस्ट्रो बीमारी फैलनी शुरू हुई है। बताया जाता है कि पांडुरंग सहारे (85) की मौत हो गई। तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विद्यानंद गायकवाड़ ने बताया कि पांडुरंग में गैस्ट्रो के साथ डायरिया के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उल्टी की समस्या नहीं थी, दस्त की परेशानी पांडुरंग को थी। उनमें लो ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी। उधर, सावरगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गैस्ट्रो से पीड़ित 19 लोग भर्ती कराए गए हैं।
दूसरी ओर, देशमुख ने जिला परिषद के स्वास्थ अधिकारी से बात की। उन्होंने बानोर का भी दौरा किया और पाइपलाइन ठीक करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उपसभापति वैभव दलवी, जिला परिषद सदस्य देवकाबाई बोड़खे, पंचायत सदस्य अरुणा मोवाडे, बीडीओ प्रशांत मोहोड़, जलापूर्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता हेमंत बावने आदि मौजूद थे।
ग्राम पंचायत को कर दी गई है हस्तांतरित
पाइपलाइन में 10-15 दिन से रिसाव है। 3 और 4 जून को हुई बारिश के कारण दूषित पानी पाइपलाइन में चला गया। जलापूर्ति योजना का संपूर्ण काम पूरा होने के बाद ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया गया है। अब इसकी जिम्मेदारी वहां के प्रशासन की है।
-प्रशांत बावने, जलापूर्ति योजना, उपविभागीय अभियंता, काटोल
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।