हनी सिंह को अगली बार विदेश जाने के पूर्व नए सिरे से आवेदन करने की कोर्ट ने दी मंजूरी

Nagpur court accept singer and music director honey singhs plea
हनी सिंह को अगली बार विदेश जाने के पूर्व नए सिरे से आवेदन करने की कोर्ट ने दी मंजूरी
हनी सिंह को अगली बार विदेश जाने के पूर्व नए सिरे से आवेदन करने की कोर्ट ने दी मंजूरी

डिजिटल डेस्क,  नागपुर। गायक हनी सिंह ने नागपुर सत्र न्यायालय में अर्जी दायर कर कोर्ट को बताया है कि उन्होंने बीते दिनों कोर्ट से थाईलैंड जाने की अनुमति ली थी, अब उनका यह दौरा रद्द हो गया है, ऐसे में अब उन्हें विदेश नहीं जाना है। उन्होंने कोर्ट से विनती की है कि अगली बार जब भी उन्हें विदेश जाना होगा, वे कोर्ट के सामने नए सिरे से आवेदन करेंगे। कोर्ट ने उनकी यह विनती मंजूर कर ली है।

सशर्त मिली थी अनुमति
दरअसल, हनी सिंह ने बीते दिनों कोर्ट में अर्जी डाल कर  विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। बताया था कि  आगामी फरवरी-मार्च में चार देशों में अपने कंसर्ट के लिए जाना है। सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत पर चल रहे हनी सिंह को इस शर्त पर अग्रिम जमानत मिली है कि वे कोर्ट की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जा सकेंगे। हनी सिंह को 21 जनवरी से 5 फरवरी के बीच अपने शो के लिए थाईलैंड जाना था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने से वे नहीं जा सके। इसके बाद उन्हें 5 से 10 फरवरी को दुबई, 1 से 31 मार्च को ऑस्ट्रेलिया जाना था। कोर्ट ने उन्हें यात्रा के दौरान की टिकटें, होटल का पता और संपर्क नंबर जैसी विविध जानकारी प्रस्तुत करके विदेश जाने की अनुमति दी थी। सिंह ने यह दौरा भी रद्द कर दिया है।

यह है उन पर आरोप
पिछले वर्ष 26 अप्रैल को व्यवसायी आनंदपाल सिंह जब्बल ने हनी सिंह और बादशाह के खिलाफ शहर के पांचपावली पुलिस थाने में शिकायत की थी। आरोप था कि दोनों गायक अश्लील गाने गाते हैं। इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसमें हनी सिंह और बादशाह के खिलाफ पुलिस ने आईटी एक्ट कलम 67, 67-अ के तहत एफआईआर दर्ज की थी। उन्हें सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली थी। मामले में फरियादी की ओर से एड. रसपाल सिंह रेणू ने पक्ष रखा।

Created On :   4 Feb 2019 3:43 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story