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नागपुर : घंटों लिंक फेल, पेंशन धारक परेशान, नहीं हो रहा भुगतान

डिजिटल डेस्क, नागपुर। भारतीय डाक घर की शाखाएं प्रताड़ना घर साबित हो रही हैं। न पैसों की निकासी हो रही है और न पैसा जमा हो रहा है। खिड़की पर सुबह कुछ आर्थिक व्यवहार होने के बाद डाक घर का लिंक फेल हो जा रहा है। 10-15 दिनों से लगातार यह समस्या बनी हुई है। घंटों खड़े रहने के बाद खाली हाथ लौटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सबसे ज्यादा पेंशन भोगी परेशान हैं। विशेष यह कि अगर लिंक दोपहर एक बजे ठीक हुआ भी तो अधिकारी अपनी खिड़की बंद कर देते हैं।
10 बजे ही खिड़की पर आ जाते हैं पेंशन धारक
सदर डाक घर में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमण के चलते वैसे ही लोग भीड़-भाड़ में जाने से बच रहे हैं, लेकिन आर्थिक हालात उन्हें भीड़ और कतारों में खड़े होने को मजबूर कर रही है। जरूरी काम छोड़कर सुबह 10 बजे वे डाक घर की खिड़की पर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि लिंक फेल्योर हो गया। पेंशन धारक ज्यादा भुक्तभोगी हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परिवार का कोई सदस्य बुजुर्ग के साथ होता है। अगर किसी से रसीद भरकर भेजते हैं, तो खिड़की पर बैठा अधिकारी इतनी खामियां निकालता है कि अंतत: बुजुर्ग व्यक्ति को डाक घर आना ही पड़ता है।
2 हैरान करने वाले मामले
कौशल्या नामक एक पेंशन धारक पिछले चार दिन से सदर डाक घर का चक्कर काट रही है। अन्य खाता धारकों का भी यही है।
गणेश नामक व्यक्ति भी तीन दिन से कोराड़ी से लगातार आ रहा है। पिछले एक साल से उसका कोई व्यवहार नहीं होने से पहले उसे आधार कार्ड लाने को कहा गया। कार्ड लाया तो लिंक की वजह से उनका व्यवहार नहीं हो पाया। तीसरे दिन भी उसे आना पड़ा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।