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एयरगन से निकले छर्रे से गई दोस्त की जान

डिजिटल डेस्क, नागपुर। गिट्टीखदान क्षेत्र के दाभा क्षेत्र में एक युवक अपने करीबी दोस्त के घर उसे एयरगन (छर्रेवाली बंदूक) दिखाने ले गया। दोस्त ने उसे चलाने की कोशिश की, लेकिन वह चल नहीं रही थी। एयरगन में पहले से छर्रा फंसा हुआ था। जैसे ही उसने एयरगन का ट्रिगर दबाया तो अंदर फंसा छर्रा सामने खड़े दोस्त की आंख में जा घुसा, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम लोकेश गजभिये (42), दाभा चौक निवासी है। पुलिस ने मृतक लोकेश गजभिये के करीबी मित्र पंकज वाणी (40), दाभा चौक निवासी के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है।
मजाक में ट्रिगर दबा दिया
पुलिस सूत्रों के अनुसार दोपहर करीब 3 बजे लोकेश के यहां उसका दोस्त पंकज वाणी उसके घर एयरगन लेकर गया। यह दोनों बचपन के दोस्त थे। लोकेश मजदूरी करता था। पंकज किसी कंपनी में सीनियर एक्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत है। पंकज जब एयरगन के बारे में लोकेश को समझा रहा था, तब लोकेश ने उससे कहा कि, यह चलती कैसे है। पंकज, लोकेश को घर के बाहर लेकर गया और एयरगन चलाई, लेकिन एयरगन नहीं चल रही थी। वह गन में छर्रे डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गन में पहले से छर्रा फंसा था। एयरगन बिगड़ तो नहीं गई, कहते हुए पंकज ने मजाक में दोस्त की ओर एयरगन कर उसका ट्रिगर दबा दिया।
आंख से निकली खून की धार
अंदर फंसा छर्रा लोकेश की बायीं आंख में जा घुसा। लाेकेश की आंख से खून की धार निकल पड़ी। वह नीचे गिर पड़ा। पंकज अन्य लोगों की मदद से लोकेश को उपचार के लिए अस्पताल ले गया। इस दौरान पंकज ने पुलिस को फोन पर जानकारी दी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही लोकेश की मौत हो गई। गिट्टीखदान पुलिस ने गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। पंकज को गिरफ्तार कर लिया।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।