हाईकोर्ट का ऑनलाइन एग्जाम पर रोक लगाने से इंकार

nagpur in High court refuses to ban online exam
हाईकोर्ट का ऑनलाइन एग्जाम पर रोक लगाने से इंकार
हाईकोर्ट का ऑनलाइन एग्जाम पर रोक लगाने से इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतिम वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है। 1 अक्टूबर 2020 से अंतिम वर्ष की परीक्षा शुरु होने वाली है।  याचिका में दावा किया गया था कि विद्यार्थियों को टाइम टेबल की घोषणा के बाद से परीक्षा की तैयारी के लिए उचित समय नहीं मिला है। यह मुंबई विश्वविद्यालय के परिपत्र के खिलाफ है। पहले राज्य सरकार ने कोरोना के चलते परीक्षा रद्द कर दी थी।

बाद में परीक्षा के आयोजन के बारे में निर्णय किया गया है। इस संबंध में मुंबई के दो विद्यार्थियों ने याचिका दायर की थी। याचिका में मुंबई विश्वविद्यालय के एक परिपत्र के हवाले से कहा गया है बीए,बीएससी व बीकॉम की अंतिम वर्ष की परीक्षा घोषित होने के बाद तैयारी के लिए विद्यार्थियों को एक माह का समय देना चाहिए।लेकिन मुंबई विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को यह समय देने में विफल रहा है। 

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता छात्रों को अपनी शिकायत व मांग को मुंबई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पास रखने को कहा है और वाइस चांसलर को परीक्षा से पहले छात्र की मांग पर निर्णय लेने को कहा है। खंडपीठ ने इस मामले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए कहा कि इस विषय पर न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद सीमित है इसलिए याचिकाकर्ता मुंबई विश्वविद्यालयके वाइस चांसलर से संपर्क करें। 

 
 

Created On :   26 Sep 2020 1:03 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story