नागपुर : अंधेरे में पिता की गोद से गिरी मासूम बेटी, मौत  

Nagpur: Innocent daughter falls from fathers lap in darkness, dies
नागपुर : अंधेरे में पिता की गोद से गिरी मासूम बेटी, मौत  
नागपुर : अंधेरे में पिता की गोद से गिरी मासूम बेटी, मौत  

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कलमना क्षेत्र में बेटी में ले जाते समय अंधेरे में नीचे गिरने से पिता-पुत्री जख्मी हो गए। सिर में चोट लगने से 4 वर्षीय मासूम पायल कुंभरे (4) की मौत हो गई। घटना 30 मार्च को हुई। 3 अप्रैल को उपचार के दौरान पायल ने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार भरतवाड़ा, कलमना निवासी  प्रेमदास कुंभरे पायल को गोद में लेकर जा रहे थे। इस दौरान अंधेरे में उनका संतुलन बिगड़ने से दोनों गिर पड़े। जख्मी पायल के सिर में गंभीर चोट लगने से उसे मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान पायल की मौत हो गई। सूचना मिलने पर कलमना थाने के हवलदार परमार ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है।

हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को बरी किया
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मलकापुर विशेष न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए दुष्कर्म के आरोपी की सजा खारिज कर दी है। आरोपी का नाम रामकृष्ण वांगेकर (निवासी सारोला मारुती) है। निचली अदालत ने आरोपी को भादंवि 376, पॉक्सो धारा 4 व अन्य के तहत दोषी करार देकर 10 वर्ष जेल और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में इस मामले में यह साबित नहीं हो सका कि, पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है। उलट यह सिद्ध हुआ कि, पीड़िता ने सहमति से आरोपी के साथ संबंध स्थापित किए थे। ऐसे ही अन्य सबूतों के आधार पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है।  

यह है मामला : पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार पीड़िता आरोपी की रिश्तेदार थी। वर्ष 2016 में जब किशोरी की उम्र 15 वर्ष थी, तब आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। पीड़िता को एक पुत्र भी हुआ था, जिसे परिजनों ने किसी को गोद दे दिया। हाईकोर्ट के समक्ष हुई सुनवाई में आरोपी के वकील राजेंद्र डागा ने कोर्ट में दलील दी कि, पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़िता की उम्र साबित करना जरूरी होता है, लेकिन सरकारी पक्ष ने ऐसा नहीं किया। महज पीड़िता के स्कूल के दस्तावेज रिकॉर्ड पर लगा दिए। मामले में सभी पक्षों को सुनकर हाईकाेर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 

शुक्रवारी तालाब से मिले 2 शव
गांधीसागर तालाब में रविवार को दो शव निकाले गए। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस प्रयासरत है। सूत्रों के अनुसार रविवार को गांधीसागर तालाब में दो शव दिखाई दिए। गोताखोर जगदीश खरे की मदद से गणेशपेठ पुलिस ने दोनों शव तालाब से बाहर निकाले। दोनों शव पंचनामा कर  पोस्टमार्टम के िलए मेयो अस्पताल भेज दिए गए। एक शव गोताखोर ने दोपहर करीब 3 बजे तालाब से निकाला। दूसरा शव शाम करीब 4 बजे निकाला गया। गणेशपेठ पुलिस ने फिलहाल आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। मामले की जांच कर रही है।

आडवाणी ढाबा समेत 4 बीयर बार पर कार्रवाई
कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले चार बीयर बार एंड रेंस्टोरेंट पर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने कार्रवाई की। उमरेड के भूमि रेस्टोरेंट एंड बार, पांचगांव के पूनम रेस्टोरंेट एंड बार (आडवाणी ढाबा), उमरेड-गिरड रोड के निसर्ग रेस्टोरंेट एंड बार व शहर के मोरया रेस्टोरंेट एंड बार पर विभागीय मामला दर्ज किया गया है। इन बारों का लाइसेंस सस्पेेंड करने का प्रस्ताव जिलाधीश को भेजा जाएगा। जिलाधीश ठाकरे ने बीयर बार समय पर बंद हो रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष मुहिम चलाने और कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करनेे तय समय पर बार एंड रेस्टाेरेंट बंद करने को कहा है। 

Created On :   5 April 2021 7:56 AM GMT

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