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नागपुर : विवाह में सिर्फ 50 लोगों को ही अनुमति

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए मार्च महीने में देश लॉकडाउन लगाया गया था। घर से बाहर निकलने पर भी पहरा था और सभी गतिविधियां बंद हो जाने से देश की अर्थव्यवस्था बूरी तरह प्रभावित हुई। धीरे-धीरे लॉकडाउन को शिथिल किया गया, लेकिन भीड़ बढ़ने पर संक्रमण के खतरा को भांपते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों पर सीमित बंदिशें कायम है। इसमें भी विसंगति है।
विवाह छोड़ अन्य कोई भी कार्यक्रम चार दीवारी के भीतर आयोजन करने पर हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के उपस्थिति को अनुमति दी गई है। वहीं खुले में आयोजन को 50 व्यक्ति की पाबंदी है। विवाह समारोह के लिए अलग से नियम है। आयोजन चाहे हॉल में हो या खुले में अधिकतम 50 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं। ऐसे में बैंड-बाजा के साथ बारात निकालने पर बैंड बजाने वालों की संख्या 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विवाह में शामिल होने के लिए निर्धारित संख्या में बैंड बजाने वालों की संख्या भी जोड़ी जाएगी। यानी 20 व्यक्ति बैंड बजाने वाले रहने पर वर-वधू पक्ष के 30 से अधिक व्यक्ति विवाह समारोह में शामिल नहीं रह सकते।
विवाह में सीमित उपस्थिति पर यह तर्क
विवाह में एक जगह आने वाले अधिकांश व्यक्ति एक-दूसरे से परिचित रहते हैं। आपसी जान-पहचान संवाद में बदलकर एक-दूसरे के संपर्क में आने की काफी हद तक संभावना रहती है। इसमें कोविड-19 संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का खतरा बना रहता है। अन्य आयोजनों में एक-दूसरे से कोई संबंध नहीं रहने से संवाद की संभावना कम रहती है। सभी सुरक्षित दूरी बनाए रख सकते हैं, इसलिए विवाह और अन्य कार्यक्रमों में उपस्थिति के मापदंड अलग-अलग तय किए जाने का प्रशासन का तर्क है। सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन व मास्क अनिवार्य है।
कहां, कितनी उपस्थिति की इजाजत
विवाह : 50 व्यक्ति (बैंड-बाजा वालों के साथ)
अन्य आयोजन : हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत
खुले में आयोजन : अधिकत 50 व्यक्ति
अंतिम संस्कार : 20 व्यक्ति
धार्मिक स्थल : संख्या तय नहीं
प्रचार-प्रसार : अधिकतम 5 व्यक्ति
विवाह में आपसी मेल-मिलाप से संक्रमण का खतरा ज्यादा
विवाह अौर अन्य समारोह में फर्क है। विवाह में आपसी मेल-मिलाप के कारण संक्रमण बढ़ने का खतरा है। अन्य कार्यक्रमों को एक-दूसरे से कोई लेन-देन नहीं रहता, इसलिए संपर्क की संभावना कम रहती है। इसे देखते हुए विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति की उपस्थिति को अनुमति नहीं दी गई है।
रवींद्र ठाकरे, जिलाधिकारी, नागपुर
Created On :   28 Nov 2020 4:35 PM IST