नागपुर : दुष्कर्म पीड़िता ने गर्भपात की अनुमति मांगी

Nagpur: Rape victim seeks permission for abortion
नागपुर : दुष्कर्म पीड़िता ने गर्भपात की अनुमति मांगी
नागपुर : दुष्कर्म पीड़िता ने गर्भपात की अनुमति मांगी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। 29 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता ने 13-14 सप्ताह का गर्भ गिराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है। इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर केंद्र और राज्य सरकार से 4 मई तक जवाब मांगा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने शहर के शासकीय चिकित्सा अस्पताल व महाविद्यालय के अधिष्ठाता को मेडिकल बोर्ड का गठन करके दो दिन में यह बताने को कहा है कि पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। दरअसल वर्ष 2015 में युवती का विवाह हुआ था। लेकिन बाद में उसका पति के साथ तलाक हो गया। इसके बाद पीड़िता नौकरी की तलाश में थी, इस दौरान एक दूसरे युवक के साथ उसका परिचय हुआ।

दोनों में प्रेम हुआ और इस दूसरे युवक ने पीड़िता को विवाह का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक सबंध स्थापित किए। पीड़िता का दावा है कि जुलाई 2020 में उन दोनों ने विवाह भी किया। लेकिन फिर जनवरी 2021 में गर्भवती होने के बाद युवक ने उससे सभी संबंध तोड़ दिए। इस संबंध में उसने आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। लेकिन अब 13-14 सप्ताह के गर्भ को गिराने के लिए उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. स्वीटी भाटिया कामकाज देख रही है। केंद्र की ओर से एड. मुग्धा चांदुरकर और राज्य सरकार की ओर से मुख्य सरकारी  वकील केतकी जोशी ने पक्ष रखा।

 

Created On :   29 April 2021 6:59 AM GMT

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