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नागपुर : फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन किया गया। सभी कामधंधे बंद हो जाने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आर्थिक तंगी के चलते परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन कालावधि में स्कूल भी बंद किए जाने से पिछले सत्र की फीस बकाया है। बकाया फीस के लिए पालकों को तंग नहीं करने के साथ ही नए शैक्षणिक सत्र में फीस नहीं बढ़ाने के सरकार ने निर्देश दिए हैं। फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने का माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. शिवलिंग पटवे ने फरमान जारी किया है। साथ ही स्कूलों से शालेय सामग्री बेचने से मना किया गया है।
किस्तों में फीस भरने की सहूलियत दें जिले के सीबीएसई, आईजीजीएसई, आईबी व स्टेट बोर्ड के गैरअनुदानित, कायम गैरअनुदानित व कनिष्ठ महाविद्यालयों से शिक्षणाधिकारी पटवे ने बकाया तथा आगामी शैक्षणिक सत्र में किस्तों में फीस भरने की सहुलियत देने का आह्वान किया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम की फीस न वसूलें लॉकडाउन कालावधि में कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम सुविधा उपलब्ध कराई है। पालकों से इसकी फीस वसूल की जा रही है। पटवे ने स्कूलों से ऑनलाइन पाठ्यक्रम की अलग से फीस वसूल नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने पालकों को फीस ऑनलाइन भरने का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बिना शासनादेश के स्कूल न खोलें कोरोना संक्रमण विद्यार्थियों में फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन में सबसे पहले स्कूल बंद किए गए। पटवे ने स्कूल प्रबंधनों को जब तक शासनादेश जारी नहीं होता, तब तक स्कूल नहीं खोलने व स्कूल खुलने से पहले विद्यार्थी या पालकों को स्कूल में नहीं बुलाने के निर्देश दिए। शासनादेश जारी होने से पहले स्कूल खोलने पर संक्रामक रोग प्रतिबंधक अधिनियम 1897 के खंड 2, 3, 4 का उल्लंघन की सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी स्कूल का मंजूरी रद्द करने का प्रस्ताव केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव तथा नागपुर विभाग शिक्षण उपसंचालक कार्यालय को भेजने की चेतावनी पटवे ने दी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।