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नागपुर : लॉकडाउन में कुछ और सेवाओं को मिली राहत
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की श्रृंखला रोकने के लिए लॉकडाउन किया है। 4 अप्रैल के आदेश में आवश्यक सेवा छोड़ अन्य सेवाओं को बंद कर दिया। 6 अप्रैल को संशोधित आदेश जारी कर पांच सेवाआें को आवश्यक श्रेणी में शामिल किया है, उसी के साथ कुछ अन्य सेवाओं को सशर्त राहत दी है।
निजी सेवा प्रदाताओं को
(निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने पर सुबह 7 से रात 8 बजे तक काम पर जाने की अनुमति रहेगी। वैक्सीनेशन नहीं लगाने पर हर 15 दिन में आरटीपीसीआर टेस्ट कर सर्टिफिकेट साथ रखना होगा। 10 अप्रैल से नियम लागू होगा। नियम तोड़ने वालों पर 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा)
- सेबी तथा संलग्न स्ट्रॉक एक्सचेंज, जमा कर्ता व रजिस्टर्ड अभिकर्ता।
- आरबीआई विनयमित संस्थाएं।
- सभी नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं।
- सभी सूक्ष्म िवत्तीय संस्थाएं।
- वकीलों के कार्यालय।
- कस्टम हाउस एजेंसी।
- वैक्सीन, जीवनरक्षक ड्रग्स, औषधि उत्पादन से संबंधित लाइसेंसी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर।
यात्रा के लिए रात 8 से सुबह 7 तक राहत
बस, रेलवे तथा हवाई यात्रियों को राहत दी गई है। बशर्त यात्रा का वैध टिकट दिखाना होगा।
औद्योगिक कामगारों को अनुमति
औद्योगिक कामगारों को निजी वाहन से रात 8 से सुबह 7 बजे तक काम पर जाने की अनुमति, किंतु कंपनी का पहचान-पत्र आवश्यक।
धार्मिक स्थल पर नियमित सेवादार को प्रवेश
धार्मिक स्थल में सामान्य नागरिकों को प्रवेश बंद, लेकिन नियमित सेवादार को िवशेष कार्य के लिए प्रवेश रहेगा।
परीक्षार्थी यात्रा कर सकेंगे
परीक्षार्थियों को रात 8 बजे के बाद भी घर लौटने की अनुमति रहेगी। परीक्षा प्रवेश पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा।
विवाह समारोह को राहत
पूर्व निर्धारित विवाह को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेने पर राहत मिलेगी। कोविड के दिशा-निर्देशों का पालन जरूरी।
घरेलू कामगार
घरेलू कामगार, ड्राइवर, रसोइया को रात 8 बजे के बाद जाने-आने की अनुमति रहेगी, किंतु साथ पहचान-पत्र रखना आवश्यक रहेगा।
Created On :   7 April 2021 4:39 AM GMT