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मैं विधायक हूं और मंत्री भी रहूंगा : नरोत्तम मिश्रा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। एमपी के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निर्वाचन आयोग के उस फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि 'चुनाव आयोग को उनकी विधायकी शून्य करने का अधिकार नहीं है यह अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से राज्यपाल को है। उन्होंने कहा फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अभी वे विधायक भी हैं और मंत्री भी।
इससे पहले भी नरोत्तम मिश्रा दतिया के एक कार्यक्रम में कह चुके हैं कि अभी फैसला सरकार के पास आएगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल भी इस मामले में समय लेंगे। उन्होंने कहा था कि आयोग विकास के काम को रोक रहा है। आयोग विकास के काम को तो रोक सकता है, लेकिन हमारे सेवाभाव को नहीं। भले ही विधायक न रहूं, लेकिन दतिया की सेवा करता रहूंगा।
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और सांसद (राज्यसभा) विवेक तनखा 5 जुलाई 17 को मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने मंत्री और विधायक नरोत्तम मिश्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है। नरोत्तम अब तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
Created On :   3 July 2017 10:06 PM IST