हाईकोर्ट में कल लगेगी 'नेशनल लोक अदालत'

National Lok Adalat to be held on July 8 in all over india
हाईकोर्ट में कल लगेगी 'नेशनल लोक अदालत'
हाईकोर्ट में कल लगेगी 'नेशनल लोक अदालत'

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस दीपक मिश्रा के निर्देश पर 8 जुलाई शनिवार को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में भी हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति एसके सेठ के मार्गदर्शन में तहसील न्यायालय से लेकर हाइकोर्ट तक नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी।

यह जानकारी बुधवार को मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव भारत भूषण श्रीवास्तव ने पत्रकारवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि 'नेशनल लोक अदालत' में प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित आपराधिक शमनीय मामले, परक्राम्य के तहत बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम विवाद के मामले, विद्युत एवं जलकर, वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण मामले, सेवा संबंधी मामले, राजस्व, दीवानी आदि मामले आपसी समझौते के आधार पर निराकृत किए जाएंगे। पत्रकारवार्ता में उपसचिव आनंद कुमार तिवारी, कैलाश शुक्ल, पूनम तिवारी, राजेश कुमार सक्सेना, मनीष कौशिक व अन्य मौजूद थे।

जबलपुर में यह लोक अदालत हाईकोर्ट के साउथ ब्लॉक में स्थित कान्फ्रेंस हॉल में लगेगी। विधिक सेवा समिति के रजिस्ट्रार विजय चंद्रा के अनुसार लोक अदालत के लिए जस्टिस आरएस झा, जस्टिस सुजय पॉल, जस्टिस एसके पालो, जस्टिस वंदना कसरेकर, जस्टिस नंदिता दुबे एवं जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठों का गठन किया गया है।

इस दौरान मोटर दुर्घटना के प्रकरण, प्रथम व द्वितीय अपील, विविध अपील, राजीनामा योग्य अपराधिक मामलों के अलावा अन्य प्रकरण विचारण के लिए रखे गए है। इसके अलावा जबलपुर प्रशासन, पुलिस व वन विभाग सहित मप्र शासन के विभिन्न विभागों के खिलाफ हाईकोर्ट में लंबित सैकड़ों मामले भी निराकरण के लिए रखे गए है। सचिव श्री चंद्रा ने पक्षकारों व अधिवक्तागणों से अपील की है कि जो अपना प्रकरण नेशनल लोक अदालत में समझौते से समाप्त कराना चाहते है वह हाईकोर्ट के कांफ्रेंस हॉल में उपस्थित हो सकते है।

Created On :   5 July 2017 11:09 PM IST

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