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नक्सली वरवरा राव की जमानत अर्जी खारिज
डिजिटल डेस्क,गड़चिरोली। एटापल्ली तहसील की सूरजागढ़ पहाड़ी पर एक साथ 79 ट्रकों को आग के हवाले करने के मामले में गिरफ्तार नक्सली वरवरा राव की जमानत अर्जी गड़चिरोली कोर्ट ने ठुकरा दी है। कोरोना संक्रमण के चलते राव ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जमानत की मांग की थी। लेकिन गड़चिरोली के न्यायाधीश एस. सी. खटी ने अपने फैसले में इस वक्त राहत नहीं दी जा सकती हैं, इस आशय का फैसला सुनाया है।
बता दें कि, माओवादियों से कथित रिश्तों और गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप में पुणे पुलिस ने अगस्त 2018 में नक्सली वरवरा राव को गिरफ्तार किया था। 23 दिसंबर 2016 को जिले के एटापल्ली तहसील की सुरजागढ़ पहाड़ी पर एक साथ 79 ट्रकों को जलाने के मामले में गड़चिरोली जिला पुलिस ने नक्सली वरवरा राव के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया। इसी मामले में नक्सली वरवरा राव के अधिवक्ता ने गड़चिरोली कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जमानत की मांग की थी। इस अर्जी के अनुसार, 28 मई से 1 जून की कालावधि मेंं राव की तबीयत खराब होने से उसे मुंबई के जे.जे. अस्पताल में भर्ती किया था। वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण बढऩे के कारण उसे जमानत देकर राहत देने की मांग गड़चिरोली कोर्ट से की गयी थी। लेकिन इस अर्जी को गड़चिरोली के न्यायाधीश खटी ने पूरी तरह खारिज कर दिया है।
नक्सलियों ने टिप्पर-ट्रैक्टर को लगाई आग
कोरची के समीप सड़क निर्माणकार्य कर रहे एक टिप्पर और दो ट्रैक्टर को नक्सलियों ने आग लगा दी। घटना सोमवार को कोरची तहसील के गोडरी गांव समीपस्थ हुई। बता दें कि, तहसील के कोटगुल पुलिस सहायता केंद्र अंतर्गत गोडरी गांव से 200 मीटर दूरी पर सड़क निर्माणकार्य शुरू था। इस कार्य पर एक टिप्पर और दो ट्रैक्टर कार्यरत थे। ऐसे में सोमवार को दोपहर के समय बंदुकधारी नक्सली कार्यस्थल पर पहुंचे। कार्यरत मजदूर को धमाकर एक टिप्पर और
Created On :   17 Jun 2020 10:10 AM GMT