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इमारत के मरम्मत के दौरान बरती जाए जरूरी सतर्कता

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई सत्र न्यायालय ने कहा है कि यह इमारत मालिक की जिम्मेदारी है कि वह इमारत के मरम्मत के दौरान जरूरी सतर्कता बरते व कार्य के लिए सक्षम ठेकेदार का चयन करें। जिससे बेगुनाह लोगों के जीवन को बचाया जा सके। कोर्ट ने यह बात अगस्त 2020 में नागपाड़ा इलाके में गिरी इमारत के मालिक गफरान कुरेशी के जमानत आवेदन को खारिज करते हुए कही। इस इमारत हादसे में दो लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने इस मामले कुरेशी के खिलाफ सदोष मानव वध के आरोप में मामला दर्ज किया है।
न्यायाधीश एस जे घरत के सामने आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि इमारत के मरम्मत के समय जरूरी सतर्कता नहीं बरती गई। जिसके चलते इमारत के गिरने का हादसा हुआ है। जबकि आरोपी के वकील ने इस आरोप का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने जरूरी अनुमति के बाद मरम्मत कार्य की शुरुआत की थी। कुछ लोग अवैध रुप से इमारत में रह रहे थे। इस तरह न्यायाधीश ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
Created On :   21 Nov 2020 7:39 PM IST