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महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश समेत 10 राज्यों में शुरु होंगे नए खाद्य प्रसंस्करण यूनिट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश समेत 10 राज्यों में नए 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिट शुरु होंगे। केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को 320.33 करोड़ रुपये लागत की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के अनुसार इन यूनिटों के माध्यम से 10 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठक में इन परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। इस दौरान केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी बैठक में उपस्थित थे। परियोजनाओं के प्रमोटरों ने भी वीडियो कांफ्रेंस से भाग लिया।
बैठक में समिति ने मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, असम, मणिपुर और केन्द्र शासित प्रदेशों में 320.33 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 28 यूनिटों को मंजूरी दी, जिसमें 107.42 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता भी शामिल है। ये परियोजनाएं 212.91 करोड़ रुपये के निजी निवेश से क्रियान्वित होगी। बता दें कि खाद्य प्रसंसक्रण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 3 मई 2017 को खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन योजना को अनुमोदित किया गया था।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।