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नई नियमावली लागू, भूखंड लीज का बढ़ेगा भाड़ा

डिजिटल डेस्क, नागपुर । भूखंड लीज भाड़ा बढ़ने जा रहा है। लीज अवधि 10 वर्ष की होगी। 10 वर्ष में लीज नूतनीकरण करना होगा। महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास विभाग ने 13 अक्टूबर 2019 को अधिसूचना जारी की है। महाराष्ट्र महानगरपालिका संपत्ति, भाड़ा नूतनीकरण नियम 2019 में किए गए प्रावधान के अनुसार नई नियमावली लागू की जाएगी। नई नियमावली के अनुसार लीज पर दिए गए भूखंडधारकों को रेडिरेकनर के 8% या बाजार भाव के अनुसार निर्धारित होने वाले वार्षिक भाड़े या उससे अधिक रकम चुकाना पड़ेगा। इस संदर्भ में प्रस्ताव 19 मार्च को मनपा की सभा में आएगा। फिलहाल लीजधारकों को रेडिरेक्नर की 0.02% दर से भाड़ा निर्धारित किया जा रहा है।
प्रस्ताव के अनुसार भूखंडधारकों को भाड़ा पट्टा नूतनीकरण करना पड़ेगा। इसके लिए अनुबंध की अवधि समाप्त होने के तीन माह पहले मनपा को लिखित सूचना देना आवश्यक है। भाड़ा पट्टा नूतनीकरण 10 वर्ष के लिए रहेगा। नियमानुसार लीज हस्तांतरण नहीं हुआ हो तो नियमावली अनुसार भूखंड वापस लिया जाएगा। मनपा ने करीब 4300 भूखंड 30 वर्ष के लिए लीज पर दिया है। नई नियमावली के प्रावधानों व शर्तों का पालन नहीं करने पर लीजधारक नूतनीकरण व हस्तांतरण के लिए अपात्र होगा।
Created On :   15 March 2021 1:47 PM IST