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मुंबई-पुणे छोड़ राज्यभर में पाठकों तक पहुंचेगा अखबार ,रोक नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई और पुणे को छोड़कर राज्य के बाकी जिलों में अब अखबारों का घर-घर जाकर वितरण किया जा सकेगा। केवल जिलों के कंटेनमेंट जोन में अखबार वितरण की अनुमति नहीं होगी। मंगलवार को प्रदेश सरकार की ओर से अखबारों के वितरण के संबंध में संशोधित आदेश जारी किया गया। इसके अनुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) और पुणे महानगर पालिका क्षेत्र में अखबारों के वितरण पर मनाही कायम रहेगी। जबकि राज्य के शेष जिलों में अखबारों का वितरण घर-घर जाकर किया जा सकेगा।
घर-घर अखबार पहुंचाने के लिए वितरक को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना होगा। इन जिलों में केवल जिलाधिकारी द्वारा निश्चित किए जाने वाले कंटेनमेंट जोन में अखबारों का वितरण नहीं किया जा सकेगा। लेकिन कंटेनमेंट जोन में स्टॉल पर अखबार बेचने अनुमति होगी। इससे पहले सरकार ने 20 अप्रैल को प्रिंट मीडिया को लॉकडाउन से छूट दिया था। इसमें अखबारों के प्रकाशन की अनुमति दी गई थी लेकिन अखबारों के घर-घर जाकर वितरण पर पाबंदी लगा दी गई थी। सरकार के इस फैसले पर विभिन्न पत्रकार संगठनों ने नाराजगी जताई थी।
सरकार के इस फैसले के खिलाफ बाम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ व नागपुर श्रमिक पत्रकार संघ ने याचिका भी दाखिल की थी। वहीं बाम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद अब सरकार ने अखबारों के वितरण पर लगी रोक को हटा दिया है। सरकार के इस फैसले का मंत्रालय और विधानमंडल पत्रकार संघ समेत विभिन्न पत्रकार संगठनों ने स्वागत किया है।
Created On :   21 April 2020 2:40 PM GMT