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नसीम खान की चुनावी याचिका पर 17 को अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शिवसेना विधायक दिलीप लांडे को अयोग्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर दायर चुनावी याचिका पर सुनवाई 17 दिसंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है। यह याचिका प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष व लांडे से विधानसभा चुनाव में सिर्फ 400 वोटों से मात खानेवाले नसीम खान ने दायर की है। जिसमें खान ने कोर्ट से लांडे को अयोग्य घोषित कर खुद को विधायक नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। न्यायमूर्ति एसके शिंदे के सामने खान की याचिका पर सुनवाई हुई।
इस दौरान कांग्रेस नेता खान की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीष गोडबोले ने एक हलफनामा दायर किया। जिसे उन्होंने चुनाव आचार संहिता नियमावली 1961 के तहत फार्म नंबर 25 के अनरुप बताया। इस दौरान श्री गोडबोले ने न्यायमूर्ति के सामने नाना पटोले बनाम नीतिन गड़करी के मामले में कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले की भी जानकारी दी। वहीं विधायक लांडे की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शार्दूल सिंह ने कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं है लेकिन वे याचिकाकर्ता के हलफनामे को देखना चाहते हैं। इसके मद्देनजर न्यायमूर्ति ने याचिका पर सुनवाई 17 दिसंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दी।
चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने के बाद उद्धव ने ले थी बैठक!
याचिका में खान ने दावा किया है कि 19 अक्टूबर 2019 को शाम पांच बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया था। इसके बावजूद शिवसेना पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे व शिवसेना नेता अनिल परब ने 20 अक्टूबर 2019 को लांडे के चुनाव क्षेत्र में बैठक की थी। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन है।
Created On :   3 Dec 2021 2:27 PM GMT