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एनएचएआई ने हाईकोर्ट को सौंपी गलत जानकारी

डिजिटल डेस्क,मुंबई। अमरावती से मलकापुर और अमरावती से नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग की परिस्थिति विकट है। इन सड़कों पर देखभाल दुरुस्ती की जानकारी न्यायालय में पेश करने के आदेश न्यायालय ने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को दिए थे। प्राधिकरण ने जवाब दाखिल किया, लेकिन वह किसी और सड़क के संबंध में प्रस्तुत की गई। इस पर न्यायालय ने कहा कि संंबंधित अधिकारी हड़बड़ाया है। इस पर नए से शपथपत्र पेश करें। विदर्भ से जाने वाले राष्ट्रीय महामार्ग की अवस्था काफी खराब है।
उचित देखभाल नहीं होने से महामार्ग पर गड्ढे हैं। अनेक स्थानों पर सड़क उखड़ गई है। निर्माणकार्य अधूरा है। अनेक पुलों की स्थिति भी खतरनाक है। इस आशय की एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दायर की गई है। इस याचिका पर न्या. सुनील शुक्रे और न्या. अनिल किलोर की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान संबंधित अधिकारी ने अमरावती से मलकापुर और अमरावती से नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग की परिस्थिति बाबत जानकारी देने के बजाए किसी और सड़क से संबंधित जानकारी देने का मामला न्यायालय के ध्यान में आया। इस पर न्यायालय ने नये से शपथपत्र पेश करने के आदेश दिए।
ठेकेदार से दंड वसूलने पर विचार करें
इस महामार्ग की स्थिति काफी विकट है। इस पर गतिरोधक नियमबाह्य होने के भी आरोप होते हैं। सड़क के डिवाइडरों पर पेड़ों की भी देखभाल नहीं की जाती है। ऐसी अनेक शिकायतें हैं। जिस कारण इन सभी का विचार प्राधिकरण करें और संबंधित ठेकेदार पर दंडात्मक कार्रवाई करें, यह सुझाव न्यायालय ने दिया है।
Created On :   30 Sept 2021 7:19 PM IST