एनआईए ने की वरवरा राव की याचिका खारिज करने की मांग

NIA demands dismissal of Varavara Raos plea
एनआईए ने की वरवरा राव की याचिका खारिज करने की मांग
जमानत के लिए दायर की याचिका  एनआईए ने की वरवरा राव की याचिका खारिज करने की मांग

डिजिटल डेस्क ,मुंबई।  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को बांबे हाईकोर्ट से भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी पी. वरवरा राव सहित दो आरोपियों की ओर से दायर की गई याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। इससे पहले हाईकोर्ट ने राव व दो अन्य आरोपियों को जमानत (डिफाल्ट) देने से इनकार कर दिया था। लिहाजा अब आरोपी राव ने  याचिका दायर कर कोर्ट से जमानत न देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

राव की याचिका के विरोध में दायर हलफनामे में एनआईए ने दावा किया है कि पुनर्विचार याचिका की आड़ में आरोपी राव व अन्य एक तरह से फिर डिफाल्ट जमानत की मांग कर रहे हैं। इस तरह से यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस याचिका पर सुनवाई से एक गलत मिसाल बनेगी। एनआईए ने यह हलफनामा  प्रकरण में आरोपी राव, अरुण फरेरा, वरनन गोंसल्विज की याचिका के जवाब में दायर किया है। गौरतलब है कि आरोपी राव फिलहाल सेहत ठीक न होने के आधार पर अंशकालिक जमानत पर हैं। जबकि आरोपी फरेरा व गोंसल्विज जेल में हैं। एनआईए ने हलफनामे में दावा किया है कि इन आरोपियों के जमानत आवेदन पर सुनवाई हो चुकी है। इसलिए अब दोबारा इन आरोपियों की याचिका पर सुनवाई न की जाए। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ ने फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई 2 मार्च 2022 को रखी गई है। 


 

Created On :   24 Feb 2022 7:41 PM IST

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