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निर्मल बाबा की फाइल फिर खुलेगी, होगी हाईकोर्ट में सुनवाई
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। भक्तों को अजीबोगरीब उपाय बताने वाले निर्मल बाबा के मामलों पर हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। पहले इन मामलों पर सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस एसके गंगेले की बैंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन बाद में शिकायतकर्ताओं और निर्मल बाबा के बीच समझौता होने की अर्जी पेश किए जाने पर कोर्ट ने मामले रिलीज करके उन पर फिर से सुनवाई के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि बीना निवासी सुरेन्द्र विश्वकर्मा ने निचली कोर्ट में परिवाद दायर करके आरोप लगाया था कि उसने निर्मल बाबा के निर्देश पर काले पर्स में दो हजार रुपए रखे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति तो सुधरी नहीं, बल्कि दो हजार रुपए सहित वह पर्स ही गुम हो गया। इसी प्रकार उसने पिताजी की तबियत ठीक करने के लिए बाबा के निर्देशानुसार पिताजी को खीर खिलाई, लेकिन डायबिटीज के चलते उसके पिता की तबियत और खराब हो गई।
सागर की जिला कोर्ट ने इस परिवाद पर निर्मल बाबा के खिलाफ 1 जून 2012 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद निचली कोर्ट में 25 जून को एक और आदेश जारी किया था। इन दोनों ही आदेशों के खिलाफ दो मामले हाईकोर्ट में दायर किए गए थे। इन मामलों पर पूर्व में हाईकोर्ट से निर्मल बाबा को अग्रिम जमानत मिली थी।
विगत 5 जुलाई को उभय पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस बीच निर्मल बाबा के पैरोकार अधिवक्ता सिद्धार्थ दत्त ने एक अर्जी देकर कहा कि उनके मुवक्किल और शिकायतकर्ता सुरेन्द्र विश्वकर्मा के बीच समझौता हो गया है। इस अर्जी के मद्देनजर कोर्ट ने मामले रिलीज करके उन पर फिर से सुनवाई के निर्देश दिए।
Created On :   20 July 2017 12:59 PM GMT