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अवैध पंडालों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की पेश करें सूची : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने गणेशोत्सव के दौरान अवैध पंडालों के खिलाफ कार्रवाई न करनेवाली महानगरपालिकाओं के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में महानगरपालिकाओं की निष्क्रियात से असंतुष्ट है। इसलिए महानगरपालिकाएं अवैध पंडालों के खिलाफ कार्रवाई न करनेवाले अधिकारियों की सूची पेश करें। ताकि अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा जाए कि कार्रवाई न करने के लिए उनके खिलाफ क्यों न न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाए ।
जस्टिस अभय ओक व जस्टिस एमएस सोनक की बेंच ने कहा कि अवैध पंडाल को लेकर महानगरपालिकाएं कोर्ट के आदेश को पिछले दो सालों से लागू नहीं कर रही हैं। इस बार भी कोर्ट के आदेश के बावजूद बड़े पैमाने पर अवैध पंडाल बने। हाईकोर्ट में अवैध पंडाल के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर सुनवाई चल रही है।
इस दौरान बेंच को बताया गया कि ठाणे में 46 अवैध पंडाल मिले हैं। उल्हासनगर में 37 ऐसे पंडाल मिले है। जबकि भिवंडी इलाके में 113 अवैध पंडाल पाए गए। मुंबई महानगरपालिका की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील आनिल साखरे ने कहा कि अवैध पंडाल का निरीक्षण करनेवाली टीम ने गलत जानकारी दी है यहां सिर्फ 3 अवैध पंडाल मिले हैं। इस मामले में मनपा को हलफनामा दायर करने के लिए वक्त दिया जाए।
इस पर बेंच ने कहा कि इन इलाकों में पंडाल के बाहर अनुमति की प्रति भी नहीं लगाई गई थी फिर भी महानगरपालिकाओं के अधिकारियों ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। जबकि हमने अपने आदेश में कहा है कि यदि पंडाल के बाहर अनुमति की प्रति नहीं लगाई जाती है तो ऐसे पंडाल को अवैध माना जाए। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगहों व ट्रैफिक में अवरोध पैदा करनेवाले स्थानों पर पंडाल बनाने पर रोक लगाई है। बेंच ने फिलहाल मामले की सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
Created On :   24 Sept 2018 8:17 PM IST