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नौकरी के खिलाफ ससुरालवालों की प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं, महिला की शिकायतें तलाक के लिए काफी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हालिया आदेश में स्पष्ट किया है कि जीवनसाथी की नौकरी प्रभावित करने के लिए उसके खिलाफ बेफिजूल शिकायत मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। यह आधार तलाक मंजूर करने के लिए काफी है। इस निरीक्षण के साथ न्या.अतुल चांदुरकर व न्या.पुष्पा गनेडीवाला की खंडपीठ ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा जारी तलाक के आदेश को कायम रखा है।
यह है पूरा मामला
दरअसल, संबंधित दंपति का विवाह अप्रैल 2008 में हुआ था। पत्नी का आरोप था कि पति और ससुराल वालों का उसके साथ बर्ताव अच्छा नहीं था। वर्ष 2010 की दिवाली को उसके सारे गहने छीन कर उसे घर से निकाल दिया गया। मामला महिला सेल की समझाईश के बाद शांत भी हुआ लेकिन फिर समस्या जस की तस हो गई। पत्नी के अनुसार ससुराल वाले उस पर आरोप लगाते थे कि पत्नी ने फर्जी जाति वैधता प्रमाण-पत्र तैयार करवा कर नौकरी प्राप्त की है। पति इस आधार पर बार-बार पत्नी के नियोक्ता के पास शिकायत कर देता था। इन सभी आरोपों के आधार पर पत्नी ने मई 2012 को दोबारा तलाक की अर्जी दायर की।
पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी की शिकायतें सही मान कर मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक मंजूर कर लिया। इसके बाद पति ने हाईकोर्ट में पारिवारिक न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। हाईकोर्ट ने इस मामले में माना कि पत्नी की शिकायत में तथ्य है। पति ने पत्नी के नियोक्ता को अनेक शिकायतें भी की है, लेकिन पति कोई सबूत प्रस्तुत करके शिकायतों की पुष्टि नहीं कर सका। पूरी सुनवाई में पति या ससुराल वाले कहीं पर भी यह सिद्ध नहीं कर सके कि पत्नी ने फर्जी जाति वैधता प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त की है। ऐसे में उसके खिलाफ बे सिर-पैर के आरोप करना उसे मानसिक रूप से प्रतिाड़ित करना ही है। इसके आधार बना कर हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी, पारिवारिक न्यायालय के आदेश को कायम रखा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।