मंत्रालय-विधानभवन में छोटी बोतल से नहीं पी सकेंगे पानी, सरकार ने लगाई रोक

No permission to small size mineral water in Assembly or Ministry
मंत्रालय-विधानभवन में छोटी बोतल से नहीं पी सकेंगे पानी, सरकार ने लगाई रोक
मंत्रालय-विधानभवन में छोटी बोतल से नहीं पी सकेंगे पानी, सरकार ने लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मंत्रालय, विधानभवन और नई मुंबई स्थित कोंकण भवन की कैंटीनों में अब 200 मिली लीटर की बजाय 250 और 500 मिली लीटर क्षमता वाला बोतल बंद पानी मिलेगा। बोतल बंद पानी की मांग करने वाले सरकारी विभागों को इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक को डिस्पोज करना अनिवार्य होगा। इसे लेकर आदेश जारी किया गया है।

मंत्रालय परिसर में इस्तेमाल की गई प्लॉस्टिक की बोतलों पर प्रक्रिया कर उसे नष्ट करने के लिए मंत्रालय में ही पर्यावरण विभाग ने मशीन लगाया है। प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार मंत्रालय, विधानभवन और कोंकण भवन की कैंटीनों के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रियों के कार्यालय, सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों के यहां पर होने वाली बैठकों में बिसलेरी कंपनी का बोतलबंद पानी उपलब्ध कराया जाता था।

सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा प्लॉस्टिक पाबंदी का फैसला लागू किए जाने के बाद 200 मिली से कम द्रव धारण क्षमता वाले पीईटी व पीईटीई बोतल के उत्पादन, खरीद, बिक्री, वितरण, भंडारण व इस्तेमाल पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके मद्देनजर 200 मिली से ज्यादा क्षमता वाले पानी के बोतलों की आपूर्ति के लिए पर्यावरण विभाग से अनुमति मांगी गई थी। अब पर्यावरण विभाग ने शर्तों के साथ बोतल बंद पानी के इस्तेमाल की अनुमति दी है।

इस बीच राज्य सरकार ने मंत्रालय, विधानभवन और कोंकण भवन में अगले एक साल बोतल बंद पानी की आपूर्ति करने के लिए टेंडर को मंजूरी प्रदान की है। सरकार की तरफ से जारी शासनादेश के अनुसार मंत्रालय, विधानभवन और कोंकण भवन में 250 मिली लीटर और 500 मिली की बोतलों में बिसलेरी कंपनी का पानी मिलेगा। 250 मिली लीटर साधारण पानी की 48 बोतलें 212 रुपए 40 पैसे में मिलेंगी। जबकि 250 मिली के मिनरल वाटर की 48 बोतल 250 रुपए में मिलेगी। वहीं 500 मिली पानी की 24 बोतलें 164.91 रुपए में मिलेगी।

Created On :   6 Nov 2018 1:43 PM GMT

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