कोरोना मरीजों के उपचार में रेमडेसिविर कालाबाजारी के आरोपी को राहत नहीं

No relief to the accused of black marketing of Remdesivir in the treatment of corona patients
कोरोना मरीजों के उपचार में रेमडेसिविर कालाबाजारी के आरोपी को राहत नहीं
कोरोना मरीजों के उपचार में रेमडेसिविर कालाबाजारी के आरोपी को राहत नहीं

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  कोरोना इलाज में जीवनावश्यक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त आरोपी पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कोई भी दया दिखाने से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बीते दिनों जब कोरोना संक्रमण अपनी पूरी तीव्रता पर था और रेमडेसिविर कालाबाजारी ने जोर पकड़ा था, तब हाईकोर्ट ने स्वयं जांच एजेंसियों को जरूरी कदम उठाने के आदेेश दिए थे।

 ऐसे में कोर्ट ही स्वयं ऐसे मामलों में जांच रुकवा देे यह संभव नहीं है। इस निरीक्षण के साथ हाईकोर्ट ने यवतमाल निवासी सौरभ मोगारकर (25) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी ने अपने पर दर्ज एफआईआर खारिज करने की कोर्ट से विनती की थी। युवक पर अस्पताल स्टाफ की मदद से जीवनावश्यक रेमडेसिविर की कालाबाजारी का आरोप है। 8 मई को जाल बिछा कर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसके पास से 1 लाख 71 हजार रुपए का इंजेक्शन बरामद हुए थे।  पुलिस ने उसके खिलाफ भादवि 420, 188, 34 व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
 

Created On :   20 July 2021 4:32 AM GMT

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