अश्लील वीडियो दिखाकर नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने वाले शिक्षक को राहत नहीं

No relief to the teacher who sexually harassed a minor by showing obscene video
अश्लील वीडियो दिखाकर नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने वाले शिक्षक को राहत नहीं
हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत अश्लील वीडियो दिखाकर नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने वाले शिक्षक को राहत नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई।   बांबे हाईकोर्ट ने नाबालिग को अश्लील वीडियो दिखाकर उसका यौन उत्पीड़न करनेवाले शिक्षक को जमानत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी पर साल 2014 से पीड़ित लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। ऐसे में मामले से जुड़े तथ्यों व मेडिकल रिपोर्ट  के मद्देनजर 56 वर्षीय आरोपी शिक्षक के  जमानत आवेदन  को  खारिज किया  जाता है। 

आरोपी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन करते  हुए कोर्ट में जमानत के  लिए आवेदन दायर किया था। आरोपी ने दावा किया था कि जांच  के दौरान पुलिस ने उसके पास से  कोई अश्लील वीडियो नहीं जब्त किया है। मुझे इस मामले में फंसाया गया  है। इसके अलावा इस मामले में काफी विलंब से एफआईआर दर्ज की गई है।  जबकि सरकारी वकील एस आर आगरकर ने आरोपी की जमानत  का  विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता काफी गरीब परिवार से आती है। उसकी उम्र महज 16 साल है। जबकि आरोपी  की उम्र 56 साल है।

आरोपी ने पीड़िता को धमका कर कई सालों तक (साल 2014 से 2019 तक) अलग-अलग तरीके से यौन उत्पीड़न किया है। जब स्कूल की एक टीचर ने पीड़िता को  विश्वास में लिया तो उसने सारी कहानी टीचर को बताई। इसके  बाद  स्कूल के  प्राचार्य  की  ओर  से आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज  कराई गई है। मामले से जुड़े मेडिकल सबूत अभियोजन पक्ष  के दावे को  पुष्ट करते  हैं।  इसलिए आरोपी  को  जमानत न दी जाए। न्यायमूर्ति पीडी नाईक ने मामले  से जुड़ी परिस्थितियों व तथ्यों तथा मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद आरोपी के  जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 
 

Created On :   4 Sept 2021 7:40 PM IST

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