नाबालिग के साथ शोषण करने वाले के साथ नरमी नहीः हाईकोर्ट

No softening with the abuser of the minor: High Court
नाबालिग के साथ शोषण करने वाले के साथ नरमी नहीः हाईकोर्ट
नाबालिग के साथ शोषण करने वाले के साथ नरमी नहीः हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में 38 वर्षीय शादीशुदा आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी ने इस मामले में नाबालिग का शोषण किया है। इसलिए आरोपी के प्रति नरमी नहीं दिखाई जा सकती है।  

न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी पीड़िता के क्लास में पढ़नेवाले एक छात्र का चाचा है। वह पहले से शादीशुदा है। उसे एक बच्चा भी है। फिर भी उसने पीड़िता को लॉज में ले जाकर दुष्कर्म किया। यही नहीं उसे धमकाया की यदि उसने दुष्कर्म की बात किसी को बताई तो वह उसके चेहरे पर एसिड फेक देगा। आरोपी की हरकत से परेशान होकर पीड़िता ने आरोपी के बारे में अपने घर वालों को जानकारी दी। इसके बाद मालेगांव पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 

पीड़िता कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1),363, 366ए व पाक्सो कानून की धारा 4 व 8 के तहत मामला दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया। कोर्ट में आरोपी के वकील ने दावा किया की मामले को लेकर पांच महीने की देरी से शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके अलावा पीड़िता के परिवार वालों ने पैसे लिए थे। यह पैसे लौटने न पड़े इसलिए शिकायत दर्ज कराई गई है। इसलिए मेरे मुवक्किल को जमानत दी जाए। सरकारी वकील ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। 

दोनों पक्षों को सुनने व आरोपपत्र तथा मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया। क्योंकि रिपोर्ट में पीड़िता के साथ यौन संबंध की संभावना व्यक्त की गई थी। इसे देखते हुए न्यायमूर्ति ने आरोपी के प्रति नरमी दिखाने से इंकार कर दिया। 
 

Created On :   20 Feb 2021 1:35 PM GMT

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