14 वर्षीय किशोरी का बाल विवाह कराने वाले नामजद

Nominated for child marriage of 14 year old girl
14 वर्षीय किशोरी का बाल विवाह कराने वाले नामजद
रिश्तेदारों पर मामला दर्ज  14 वर्षीय किशोरी का बाल विवाह कराने वाले नामजद

डिजिटल डेस्क, अमरावती। जिले के वरुड़ थाना अंतर्गत शहापुर पुनर्वसन में निवासी 14 वर्षीय किशोरी का उसकी मां और मामा ने मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के सिंधरेही माधव गांव के युवक से बाल विवाह रचाने का मामला प्रकाश में आया है। बाल विवाह की शिकार बनी नाबालिग ने स्वयं वरुड़ थाने में पहुंचकर अपनी मां और मामा समेत पति व उसके परिवार सदस्यों के साथ ही बाल विवाह में मध्यस्थता करने वाले उसके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बलात्कार, बाल विवाह प्रतिबंधक कानून समेत पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया है।  नाबालिग का बाल विवाह मध्यप्रदेश में होने के कारण मामला दर्ज करने के बाद आगे की जांच के लिए मामला छिंदवाड़ा जिले की नवेगांव पुलिस को सौंपा है। 

जानकारी के अनुसार वरुड़ तहसील के शहापुर पुनर्वसन निवासी 14 किशोरी का उसके मां लालबत्ती मुन्ना नागले और मध्यप्रदेश के सिंदरेही माधव गांव में निवासी मामा लालमन छन्न बगाहे ने छिंदवाड़ा तहसील के छिपना पिपरिया गांव के निवासी दुर्गेश रामदास बेले के साथ 1 अप्रैल 2021 को बाल विवाह करवाया था। बाल विवाह के बाद दुर्गेश ने नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक अत्याचार किए। बाल विवाह रचना में दुर्गेश की मां इंदा रामदास बेले और उमेश बेले ने मध्यस्थता की। इस तरह का आरोप नाबालिग ने वरुड़ थाने में दर्ज शिकायत में किया है। शिकायत पर वरुड़ पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 376 (3), 34, बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 की धारा 9,10,11 व पोक्सो की धारा 4, 6, 8 के तहत मामला दर्ज कर आगे जांच के लिए मामला मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के नवेगांव पुलिस को सौंप दिया। 

Created On :   16 May 2022 1:23 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story