भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

Notice sent by high court to bjp mla rameshwar sharma
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाईकोर्ट में भोपाल के हुजूर विधानसभा से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा को चुनौती दी गई है। जस्टिस एके श्रीवास्तव की एकल पीठ ने विधायक रामेश्वर शर्मा को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। एकल पीठ ने हुजूर विधानसभा चुनाव में उपयोग की गई ईवीएम को लोकसभा चुनाव के लिए मुक्त करने का भी आदेश दिया है। आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ की अपील पर अदालत ने लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम मुक्त करने का आदेश दिया है ।

चुनाव में अनुचित साधनों का प्रयोग का आरोप
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी की ओर से दायर चुनाव याचिका में कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा ने चुनाव में अनुचित साधनों का प्रयोग किया। चुनाव के एक दिन पहले रामेश्वर शर्मा ने एक ऑडियो जारी किया, जिसमें हिंदी और सिंधी को लेकर अनुचित टिप्पणी की गई थी। इस ऑडियो का प्रभाव उनके चुनाव पर पड़ा। इसकी वजह से उनकी हार हो गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने तर्क दिया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में स्पष्ट कहा गया है कि चुनाव में धर्म या अन्य साधनों का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। प्रांरभिक चुनाव के बाद एकल पीठ ने भाजपा विधायक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने आवेदन दायर कर कहा कि चुनाव याचिका में ईवीएम पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है । इसलिए ईवीएम को लोकसभा चुनाव के लिए मुक्त किया जाए। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने हुजूर विधानसभा चुनाव में उपयोग की गई ईवीएम को लोकसभा चुनाव के लिए मुक्त करने का आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार चार सप्ताह बाद भाजपा विधायक द्वारा पेश किए गए जबाब के बाद इस याचिका पर आगे विचारण किया जाएगा। गौरतलब है कि लोक सभा की तिथी घोषित हो चुकी है और मतदान के लिए  ईवीएम की जरूरत पडऩे वानी है ।

 

 

Created On :   13 March 2019 7:42 AM GMT

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