अब 24, 23 और 20 कैरेट की ज्वेलरी भी बेच सकेंगे

Now 24, 23 and 20 carat jewelery can also be sold
अब 24, 23 और 20 कैरेट की ज्वेलरी भी बेच सकेंगे
अब 24, 23 और 20 कैरेट की ज्वेलरी भी बेच सकेंगे

डिजिटल डेस्क, नागपुर । हॉलमार्किंग कानून को लेकर ज्वेलर्स की एक और मांग सरकार ने मान ली है। अब ज्वेलर्स 24, 23 और 20 कैरेट की ज्वेलरी भी बेच पाएंगे। सरकार ने हॉलमार्किंग कानून में संशोधन कर हाल ही में इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। पहले इस कानून के तहत ज्वेलर्स केवल 14, 18 और 22 कैरेट की ज्वेलरी बेच सकते थे। 

जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के संचालक राजेश रोकड़े ने बताया कि, सरकार के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को भी रखा गया था, जिसके बाद अब 24, 23 और 20 कैरेट की ज्वेलरी बेचने की इजाजत मिली है। सरकार ने इस मामले में तो ज्वेलर्स को राहत दे दी है, लेकिन एचयूआईडी   के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हॉलमार्किंग के लिए ज्वेलर्स को पहले एचयूआईडी लेना होता है। कई बार वेबसाइट ही हैंग हो जाती है। हॉलमार्किंग के लिए जब ज्वेलरी सेंटर में दी जाती है, तो 10 से 15 दिन का समय लग रहा है। रोकड़े के अनुसार एचयूआईडी का नियम तथ्यहीन है। इससे ज्वेलर्स की परेशानी बहुत बढ़ गई है। 

एक बार ज्वेलरी बनाने के बाद नहीं कर पाएंगे बदलाव
उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत एक बार ज्वेलरी बनाने के बाद उसमें बदलाव करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक ओर एचयूआईडी के कारण हॉलमार्किंग के लिए 15 दिन का समय लग रहा है। ऐसे में यदि कोई ग्राहक हॉलमार्किंग के बाद ज्वेलरी में कुछ बदलाव लाना चाहता है तो काफी परेशानी होगी। 

Created On :   21 July 2021 9:55 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story