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अब मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए भी देना होगा आधार नंबर

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों से अब मृत्यु प्रमाण-पत्र बिना आधार नंबर के नहीं मिलेंगे। यदि आधार नंबर नहीं है तो एक शपथ-पत्र देना होगा। इस संबंध में राज्य शासन ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सभी नगरीय निकायों को इस प्रावधान के पालन में आवश्यक व्यवस्थाएं करना होंगी।
दरअसल भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी राज्यों के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र देते समय आवेदक से आधार नंबर लेना अनिवार्य किया है। इसी के परिपालन में यह निर्देश प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को जारी हुए हैं। निर्देशों में बताया गया है कि आवेदन-पत्र में मृतक का आधार नंबर का उल्लेख किया जाए। यदि मृतक का आधार नंबर नहीं है या आवेदक को उसके आधार नंबर के बारे में जानकारी नहीं है, तो आवेदक को शपथ-पत्र देना होगा। जिसमें उल्लेख होना चाहिए कि मृतक का आधार नंबर नहीं है तथा उसके द्वारा शपथ-पत्र में जो जानकारी दी गई है, यदि वह गलत निकलती तो है तो उसके विरुध्द कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। यही नहीं, आवेदन-पत्र में आवेदक को भी अपना तथा परिजनों के आधार नंबर भी दर्ज करने होंगे, तभी उन्हें मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। आधार नंबर से मृतक व परिजनों की पहचान स्थापित हो सकेगी।
नगरीय प्रशासन संचालनालय, भोपाल के अपर आयुक्त विकास मिश्रा ने मामले में कहा, ‘हमने सभी नगरीय निकायों को मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृतक व आवेदक द्वारा अपने आधार नंबर दने पर ही प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। अभी इसके लिए निर्धारित तिथि नहीं बताई गई है कि कब से उन्हें यह प्रावधान अनिवार्य करना है। लेकिन सभी नगरीय निकायों को अपने सिस्टम में यह नई व्यवस्था धीरे-धीरे स्थापित करना होगी।’
नगर निगम, भोपाल के उपायुक्त हरीश गुप्ता ने बताया है, ‘अभी हमारे यहां मृत्यु प्रमाण-पत्र अस्पताल एवं शमशान घाट के प्रमाण-पत्र पर ही प्रदान किए जा रहे हैं तथा नए निर्देशों के पालन में यह व्यवस्था भी कर दी जाएगी।’
Created On :   19 July 2018 5:11 PM IST