तलाक के लिए अब शादी के एक वर्ष के अंदर दायर की जा सकती है अर्जी

Now application for divorce can be filed within one year of marriage
तलाक के लिए अब शादी के एक वर्ष के अंदर दायर की जा सकती है अर्जी
तलाक के लिए अब शादी के एक वर्ष के अंदर दायर की जा सकती है अर्जी

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है िक हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आने वाले तलाक के सभी मामलों में विवाह से एक वर्ष तक का इंतजार जरूरी नहीं है। यदि विवाह कठिन परिस्थितियों में हो या जीवनसाथी अपने वैवाहिक कर्तव्यों बिलकुल नहीं निभा रहा है, तो संबंधित न्यायालय तलाक का मुकदमा शुरू कर सकता है। इस निरीक्षण के साथ न्या.मनीष पितले की खंडपीठ ने वरोरा वरिष्ठ श्रेणी दीवानी न्यायाधीश को चंद्रपुर जिले के निवासी युवक की तलाक की अर्जी पर सुनवाई शुरु करने के आदेश दिए हैं। निचली अदालत को 4 सप्ताह में फैसला सुनाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

Created On :   28 Jun 2021 9:44 AM IST

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