अब नागपुर से दिल्ली के लिए प्रतिदिन पार्सल सुविधा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मध्य रेलवे नागपुर मंडल से देश की राजधानी दिल्ली के लिए पहली बार रोजाना पार्सल भेजने तथा वापसी के लिए एक विशेष पार्सल सेवा 20 नवंबर से शुरू की गई है। नागपुर से एक पार्सलयान, जिसकी वहन क्षमता 23 टन है, रोजाना सुबह नागपुर पार्सल में उपलब्ध रहेगी, जो उसी रात पार्सल स्पेशल क्र.-00761 रेनीगुंटा-निजामुदीन में अटैच करके रात 12.55 रवाना होगी। यह पार्सल स्पेशल बैतूल, इटारसी, भोपाल, बीना, झांसी, आगरा रुकते हुए उसी दिन शाम 5.20 बजे निजामुदीन पहुंचेगी। उसी प्रकार पार्सलयान वापसी में निजामुदीन से नागपुर के लिए बुक पार्सल लेकर पार्सल स्पेशल-00762, जो सुबह 10.15 बजे निकलती है और उसी रात 10.15 बजे नागपुर पहुंचती है। उपरोक्त दोनों पार्सल सेवा रोजाना उपलब्ध है।
मंडल ने इन 3 दिन में कुल 876 पैकेज (335.63 क्विंटल) भेजे हैं। इस लोडिंग से 1,02,372 रुपये की आय प्राप्त हुई। इसके पहले नागपुर मंडल ने कोलकाता (शालीमार) के लिए भी 2 लिंक पार्सलयान सेवा, जिसकी वहन क्षमता 46 टन है, शुरू की। जो पार्सल स्पेशल क्र.-00113 मुंबई-शालीमार में नागपुर से अटैच होते हैं, जो रोजाना दोपहर 2.45 बजे रवाना होकर कोलकाता दूसरे दिन सुबह 11.35 बजे पहुंचते हैं। वापसी में यह दोनों पार्सलयान स्पेशल-00114 शालीमार-मुंबई में लगकर रात 9.25 बजे निकलते हैं तथा नागपुर दूसरे दिन शाम 7.30 बजे पहुंचते हैं। यह स्पेशल गोंदिया, दुर्ग, रायपुर , बिलासपुर झारसुगड़ा, राउरकेला, टाटानगर, खड़कपुर रुकेगी।
फल-सब्जी व्यापारी लाभ उठाएं
नागपुर मंडल सभी प्रकार के फल, सब्जी व्यापारियों से इन दोनों विशेष पार्सल गाड़ियों की सेवा का लाभ उठाने की अपील की है। वर्तमान में यह पार्सल सेवा काफी किफायती दर में पार्सल वहन कर रही है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।