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अब असंगठित मजदूरों की मौत पर भी सरकार तुरंत देगी अन्त्येष्टि सहायता राशि

@संजय प्रकाश शर्मा, भोपाल। अब असंगठित मजदूरों को उस स्थिति में भी राज्य सरकार तुरन्त पांच हजार रुपए की सहायता प्रदान करेगी जबकि वह मजदूर जानबूझकर की गई आत्महत्या या मादक द्रव्यों या जहरीले पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक दूसरे से हुई मारपीट से मृत्यु हो प्राप्त होता है। इस संबंध में राज्य सरकार ने नवीन मुख्यमंत्री जनकल्याण अन्त्येष्टि सहायता संबल योजना प्रभावशील कर दी है।
दरअसल सरकार ने डेढ़ माह पहले 31 मार्च को मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण अन्त्येष्टि सहायता योजना बनाकर लागू की थी जिसमें उपबंध किया गया था कि मजदूर जानबूझकर की गई आत्महत्या या मादक द्रव्यों या जहरीले पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक दूसरे से हुई मारपीट से मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे अन्त्येष्टि सहायता राशि नहीं दी जायेगी। परन्तु अब इस योजना में बदलाव कर उक्त उपबंध खत्म कर दिये गये हैं तथा कैसी भी मृत्यु होने पर सहायता राशि मिलेगी।
नवीन अन्त्येष्टि सहायता योजना के तहत पंजीकृत असंगठित मजदूर की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव तथा नगरीय क्षेत्र में अधिकृत अधिकारी तत्काल पीड़ित परिवार से सम्पर्क करे उन्हें पांच हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगा तथा इसके लिये पीडि़त परिवार ने आवेदन-पत्र न दिया हुआ हो। ग्राम पंचायत के बैंक खाते में हर समय दस हजार रुपये इस योजना हेतु उपलब्ध रहेंगे तथा ग्राम पंचायत सचिव अग्रिम में यह राशि निकालकर अपने पास रखेगा।
जैसे ही दस हजार रुपये की राशि निकाली जायेगी दूसरी दस हजार रुपये की राशि ग्राम पंचायत के बैंक खाते में अंतरित कर दी जायेगी। इसी प्रकार नगर परिषदों के बैंक खातों में 50 हजार रुपये, नगर पालिका के बैंक खातों में एक लाख रुपये, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर एवं भोपाल नगर निगम के खातों में 5 लाख रुपये और अन्य नगर निगमों में 2 लाख रुपये की राशि बैेंक खाते में इस योजना के तहत जमा रहेगी।
इसी प्रकार राज्य सरकार ने डेढ़ माह पहले बनी असंगठित कर्मकार अनुग्रह राशि भुगतान योजना के स्थान पर नवीन अनुग्रह योजना प्रभावशील की है जिसमें अब सिर्फ आत्महत्या करने पर अनुग्रह राशि नहीं दी जायेगी लेकिन यदि मजदूर मादक द्रव्यों या जहरीले पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक दूसरे से हुई मारपीट से मृत्यु को प्राप्त होता है तो भी उसे अनुग्रह राशि दी जायेगी।
इस योजना के तहत आंशिक अपंगता पर एक लाख रुपये, स्थाई अपंगता पर 2 लाख रुपये, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये एवं दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपये दिये जायेंगे।
इसके अलावा डेढ़ माह पहले बनाई असंगठित मजदूरों को उपकरण अनुदान देने की योजना भी खत्म कर नवीन उपकरण अनुदान योजना लागू की गई है।
इनका कहना है :
‘तीन योजनाओं में बदलाव किया गया है तथा इसमें अभी और भी बदलाव किया जायेगा।’’
एसएस दीक्षित सचिव मप्र असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल
Created On :   22 May 2018 10:11 AM IST