अब नागपुर रेड जोन में, कोरोना का बढ़ रहा संक्रमण

Now in Nagpur Red Zone, Corona infection is increasing
अब नागपुर रेड जोन में, कोरोना का बढ़ रहा संक्रमण
अब नागपुर रेड जोन में, कोरोना का बढ़ रहा संक्रमण

डिजिटल  डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के संबंध में  नया आदेश जारी किया था, उसमें नागपुर को रेड जोन से बाहर रखा गया था। साथ ही कहा गया था कि स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है। इस अनुसार, शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने नागपुर को रेड जोन में कायम रखा है। तुकाराम मुंढे के अनुसार, नए आदेश के तहत नागपुर शहर में आंशिक तौर पर खुले सभी निजी कार्यालय अब पूरी तरह बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा से जुड़े सरकारी व अर्धसरकारी कार्यालय छोड़ अन्य सरकारी कार्यालयों में सिर्फ 5 प्रतिशत या अधिकतम 10 कर्मचारी उपस्थिति में कामकाज करना होगा। मार्केट, मॉल, टैक्सी को अनुमति नहीं है। एक राहत जरूर है, जो दुकानें पहले एक दिन के अंतराल पर खुलती थीं, वह अब रोजाना खुलेंगी, लेकिन शाम 7 बजे के पहले बंद करना होगा। 

गैर-जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के लिए नया नियम
17 मई को जारी आदेश में इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, कम्प्यूटर, मोबाइल, होम अप्लायंस दुरूस्ती, ऑटो स्पेयरपार्ट व रिपेयरिंग, टॉयर, ऑयल, लुब्रिकेंट्स, ऑप्टिकल्स, स्टेशनरी, होजियरी आदि दुकानों को दिन निश्चित कर खोलने की अनुमति दी गई थी। नए नियम के अनुसार दुकान खोलने के दिन का वर्गीकरण रद्द कर दिया गया है। एक लाइन में ‘स्टैंड एलोन’ केवल पांच दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। यह शर्त प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र के लिए लागू रहेगी। शर्तों के अधीन रहकर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रखी जा सकेंगी।

इसलिए  रेड जोन में
शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए मनपा आयुक्त ने राज्य सरकार से नागपुर को रेड जोन में रखने की सिफारिश की थी। आयुक्त की सिफारिश स्वीकृत कर 21 मई को देर रात यह आदेश जारी किया गया।  
शासकीय कार्यालयों में 

5 प्रतिशत उपस्थिति     
नागपुर रेड जोन में रहने से शहर में निजी कार्यालय बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा से जुड़े शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालयों को छोड़ अन्य सभी शासकीय कार्यालयों में 5 प्रतिशत कर्मचारी (अधिकतम 10) की उपस्थिति में कामकाज शुरू रहेगा।

शाम 7 से सुबह 7 तक नाइट कर्फ्यू
नए आदेश के अनुसार, शाम 7 से सुबह 7 बजे तक शहर में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान अत्यावश्यक सेवा छोड़ अन्य नागरिकों के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।  

प्रतिबंधित क्षेत्र में शिथिलता नहीं
प्रतिबंधित क्षेत्र में अत्यावश्यक सेवा छोड़ अन्य किसी भी सेवा को अनुमति नहीं दी गई है। प्रतिबंधित क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति के बाहर आने और बाहर के व्यक्ति को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी को लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा।

ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा मिलेगी छूट
फिलहाल नागपुर ग्रामीण में कोरोना संक्रमण नहीं के बराबर है। कोंढाली, कामठी, कन्हान में ही मरीज मिले हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र को रेड जोन से बाहर रखा गया है। ऐसे में नागपुर ग्रामीण क्षेत्र में पहले की तुलना में ज्यादा छूट मिलने की संभावना है। शुक्रवार को इस बारे में जिला प्रशासन नया निर्देश जारी कर सकता है।  
 

Created On :   22 May 2020 5:46 AM GMT

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