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MP : अब रेप पीड़िताओं को बंदूक का लाइसेंस देगी प्रदेश सरकार

डिजिटल डेस्क,भोपाल। जल्द ही रेप पीड़िताओं को बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। पीड़िताओं को उनकी सुरक्षा और आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा है।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में दुष्कर्म के कई मामले सामने आए है। इसी को देखते हुए महिला और बाल विकास विभाग ने ये प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव पास होने के बाद दुष्कर्म पीड़िताओं को लाइसेंस दिया जाएगा। विभाग चाहता है कि पीड़िताएं अपनी सुरक्षा और खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पा सकें। प्रस्ताव के मुताबिक अगर दुष्कर्म पीडि़ता चाहती है कि उसे तत्काल शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, तो गृह विभाग इस मामले में तत्काल कदम उठाएगा। इसके साथ ही इसमें शस्त्र नियम 2016 का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा और नियमों के दायरे में आने पर ही पीडि़ता को शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा।
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महिलाओं में बढ़ेगा आत्मविश्वास
विभाग का तर्क यह भी है कि सभी दुष्कर्म पीड़िताओं को हर वक्त सुरक्षा दे पाना संभव नहीं होता। कई मामलों में देखा गया है कि आरोपी पीड़िता को धमकाने की कोशिश करता है। इसे रोकने के लिए बंदूक का लाइसेंस दिया जाए।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस का इस मामले में कहना है कि दुष्कर्म की कई घटनाओं में देखने में आया है कि पीड़िता को अपनी जान का डर बना रहता है। दुष्कर्म पीडि़ता को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने से न केवल उसकी सुरक्षा होगी, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों भोपाल में MPPSC की छात्रा से हुए गैंगरेप के बाद सरकार ने सख्ती रवैया अपनाया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शिवराज सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की किशोरियों से गैंगरेप करने वाले आरोपी को फांसी की सजा देने का विधेयक पास कराया है। जिसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। अगर राष्ट्रपति इस विधेयक पर मंजूरी देते है तो दुष्कर्म के आरोपी को फांसी देने वाले प्रदेशों में मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा।
Created On :   13 Dec 2017 12:47 PM IST