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अब 30 सितंबर तक नहीं हटेंगे आवासीय अतिक्रमण

डिजिटल डेस्क, अमरावती। मनपा आयुक्तालय परिक्षेत्र में मनपा तथा नजूल विभाग की जगह पर किए जानेवाले अतिक्रमण बाबत प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी मनपा के अतिक्रमण तोडू दस्ते की रहती है और अतिक्रमण तोडू दल इस पर कार्रवाई करता है। किंतु अब मानसून की शुरुअात हो जाने से बारिश के दिनों में किसी प्रकार के निवासीय अतिक्रमण न गिराने के आदेश सरकार की ओर से प्राप्त हुए हैं। इस तरह के निवासीय अतिक्रमण 30 सितंबर तक नहीं तोड़े जाएंगें, ऐसा मनपा के अतिक्रमण विरोधी दल के वरिष्ठ लिपिक योगेश कोल्हे ने बताया। किंतु इस दौरान अनिवासीय अतिक्रमण मात्र हटाए जाएंगे, ऐसा मनपा ने स्पष्ट किया है।
उल्लेखनीय है कि मनपा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अतिक्रमण हुआ दिखाई देता है। कई बार किसी व्यक्ति के घर को लगकर पड़ोसी मनपा के अथवा नजूल की जमीन पर अतिक्रमण करता है। इस बाबत जिलाधिकारी कार्यालय अथवा मनपा आयुक्त को शिकायत प्राप्त होने के बाद सर्वप्रथम अतिक्रमण किसकी जगह पर है यह निश्चित किया जाता है। अगर अतिक्रमण मनपा की जगह पर रहा तो उसकी जांच संबंधित जोन के अधिकारी करते हैं। अतिक्रमित जगह का भूमिअभिलेख विभाग से नापजोख करने के बाद निश्चित कितनी जगह पर अतिक्रमण हुआ यह तय कर मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते को कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं।
अगर अतिक्रमण नजूल की जगह पर रहा तो उसकी जांच-पड़ताल उपविभागीय अधिकारी और नजूल तहसीलदार द्वारा की जाती है। किंतु नजूल के पास अतिक्रमण हटाने के लिए जरुरी सामग्री नहीं रहने से जिला प्रशासन की ओर से नजूल के संबंधित अधिकारी की उपस्थिति में मनपा का तोडू दल वह अतिक्रमण गिराता है। किंतु कार्रवाई करते समय वह अतिक्रमण अगर व्यवसायिक उपयोग के लिए टीन का शेड डालकर अथवा किसी ने शासकीय जगह पर होर्डींग अथवा ग्राहकों को आकर्षित करने दुकान के दर्शनी हिस्से में अतिक्रमण किया हो तो वह बारिश में भी गिराए जाते है। किंतु अगर किसी ने अतिक्रमित जगह पर घर का निर्माण कर उस मकान में संबंधित व्यक्ति रहता है तो ऐसे मकान मानसून शुरू होने के बाद 30 सितंबर तक नहीं गिराए जाते। इस तरह के आदेश हर वर्ष मानसून शुरु होते ही मनपा प्रशासन को दिए जाते हंै।
Created On :   20 Jun 2022 5:42 PM IST