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अब सरपंच पद के उम्मीदवार खर्च कर सकेंंगे पौने दो लाख

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली । ग्रापं में सरपंच पद के सीधे चुनाव के उम्मीदवारों के लिये ग्राम पंचायत के सदस्य संख्या अनुसार 50 हजार से लेकर 1 लाख 75 हजार रुपए तक खर्च मर्यादा तय की गई है। वहीं सदस्य पद के चुनाव के उम्मीदवारों के लिये 25 से 50 हजार रुपए तक कि सुधारित खर्च मर्यादा तय की गई है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा इस संदर्भ में आदेश जारी किया गया है। गड़चिरोली जिले के अहेरी तहसील के ग्राम पंचायतों के लिये नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है।
सरपंच पद सीधे जनता के बीच से चुना जाएगा, जिससे गांव-गांव में सरपंच के चुनाव को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में किए गए सुधार अनुसार अब सरपंच का चुनाव जनता के बीच होगा। इसके लिये उम्मीदवारों के लिये राज्य चुनाव आयोग ने खर्च मर्यादा तय की है। सरपंच पद के उम्मीदवार के लिये संपूर्ण ग्राम पंचायत यह प्रचार क्षेत्र होगा। अक्टूबर व दिसंबर माह में अवधि समाप्त होनेवाली ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिये शुक्रवार से आवदेन भरने की शुरुआत होगी। जिले की अहेरी तहसील के वांगेपल्ली, वट्रा खुर्द, किष्टापुर दौड इन ग्राम पंचायतों में आम चुनाव हो रहे हैं। अब सरपंच जनता के बीच से चुने जाने से सरपंच पद के लिये राजनीतिक दल समेत उम्मीदवारों की भागदौड़ शुरू हो गयी है।
20 दिसंबर तक चलेगी आचार संहिता
अहेरी तहसील के आम चुनाव वाले ग्रापं पंचायत के कार्यक्षेत्र में 9 नवंबर से चुनाव के नतीजे घोषित होने तक यानि 20 दिसंबर तक आचारसंहिता लागू की गई है। उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चों के साथ अपत्य संदर्भ में घोषणापत्र व शौचालय उपयोग होने संदर्भ में सक्षम अधिकारियों का प्रमाणपत्र जोड़े, ऐसी बात अहेरी तहसील चुनाव अधिकारी तथा तहसीलदार ओंकार ओतारी ने कही है।
अहेरी तहसील के ग्रापं चुनाव कार्यक्रम घोषित
अहेरी तहसील के ग्राम पंचायत वांगेपल्ली, वट्रा खुर्द व किष्टापुर दौड़ के लिये चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। शुक्रवार 18 नवंबर को नामांकन की नोटिस प्रसिद्ध, 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक नामांकन की छंटनी, 5 दिसंबर तक नामांकन पीछे लिया जाएगा। 7 दिसंबर को चुनाव चिह्न दिया जाएगा और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। वहीं 18 दिसंबर को मतदान होकर 20 दिसंबर को मतगणना कर नतीजे घोषित किए जाएंगे।
सरपंच व सदस्यों के लिए खर्च की सीमा
पहले ग्रापं सदस्य के लिये 25 हजार रुपए की खर्च मर्यादा थी। यह खर्च मर्यादा बढ़ाई गयी है। अब ग्राम पंचायत के सदस्य संख्या अनुसार सदस्य व सरपंच पद को खर्च मर्यादा होगी। 7 से 9 सदस्य संख्या के लिये 25 हजार, 11 से 13 सदस्यवाले ग्रापं सदस्य पद के लिये 35 हजार, 15 से 16 सदस्य संख्यावाले ग्रापं सदस्य चुनाव के लिये 50 हजार रुपए खर्च मर्यादा है। वहीं सरपंच पद के लिये 7 से 9 ग्रापं सदस्यवाले ग्रापं के सरपंच पद के लिये 50 हजार, 11 से 13 सदस्य वाले ग्रापं के लिये 1 लाख, 15 से 17 सदस्य वाले ग्रापं सरपंच पद के लिये 1 लाख 75 हजार रुपए की खर्च मर्यादा तय की गई है।
Created On :   17 Nov 2022 2:07 PM IST












