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अब बालविवाह में शामिल मेहमान भी नपेंगे

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकार ने विवाह के लिए लड़के की आयु 21 व लड़की की आयु 18 वर्ष रखी है। बालविवाह में शामिल होने वाले मेहमानों पर भी कार्रवाई करने की चेतावनी जिलाधीश डॉ. विपीन इटनकर ने दी है। ग्रामसेवक, पुरोहित (सभी धर्म के) फोटोग्राफर, अाचारी, कैटरर्स, मंगल कार्यायल प्रबंधक व माता-पिता भी जिम्मेदार होंगे। दोषियों को दो साल कैद व एक लाख जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह रोकने का आह्वान भी जिलाधीश ने किया है। कार्रवाई की जिम्मेदारी पुलिस आयुक्त और एसपी की बाल विवाह होने पर संबंधितों पर कार्रवाई का अधिकार शहर पुलिस आयुक्त, ग्रामीण में पुलिस अधीक्षक को है। बाल विवाह कीे रोकथाम के लिए बने कानून पर अमल करने की जिम्मेदारी पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर है। सुधारित अधिनियम पर कड़ाई से अमल करने को कहा गया है। संबंधित दूल्हा, दुल्हन कानून के मुताबिक बालिग हैं, इसकी पुष्टि करने के बाद ही विवाह में शामिल होना चाहिए।
Created On :   22 Oct 2022 4:57 PM IST