पटाखे के लाइसेंस के नवीनीकरण का अधिकार अब एसडीओ को 

Now the SDO has the right to renew the license of firecrackers
पटाखे के लाइसेंस के नवीनीकरण का अधिकार अब एसडीओ को 
गोंदिया पटाखे के लाइसेंस के नवीनीकरण का अधिकार अब एसडीओ को 

डिजिटल डेस्क, गोंदिया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 2008 की व्यवस्था के अनुसार नवीन पटाखों के लाइसेंस देने, अस्थायी पटाखा दुकान की अनुमति देने, लाइसेंस का नूतनीकरण करने एवं पटाखा लाइसेंस धारक के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार जिला दंडाधिकारी को है। लेकिन जिलाधिकारी नयना गुंडे ने एक आदेश जारी कर उपरोक्त विषयों से संबंधित सभी अधिकार उपविभागीय अधिकारियों को प्रदान किए है।

 दीवाली के त्यौहार को देखते हुए पटाखा विक्रेता एवं नागरिकों को परेशानी न हो इसलिए यह व्यवस्था किए जाने की बात कहीं गई है। पटाखा लाइसेंस के नूतनीकरण के संबंध में सारे अधिकार विस्फोटक अधिनियम 2008 की धारा 112 के तहत गोंदिया जिले के सभी उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी को उनके कार्यक्षेत्र के लिए प्रदान किए गए हैं। उसी प्रकार विस्फोटक अधिनियम 2008 की धारा 84 के तहत पटाखा लाइसेंस से संबंधित जिलाधिकारी को प्राप्त संपूर्ण अधिकार गोंदिया जिले के सभी उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के लिए प्रदान किए जाने के आदेश जिलाधिकारी ने जारी किए है। 

 


 

Created On :   15 Oct 2022 7:06 PM IST

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