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अब 15 दिन में होंगे उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनाव

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों के उप सरपंच औऱ जिला व जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद का चुनाव 15 दिनों में होगा। पहले यह चुनाव तीन दिन में होता था। राज्य सरकार ने 22 साल बाद राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्वाचन नियम 1995 में संशोधन का प्रारुप जारी किया है। अगले महीने 2 तारीख के बाद यह प्रभावशील हो जाएगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच व पंचों तथा जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदाताओं के माध्यम से होता है। सरपंच व पंचों के चुने जाने के बाद वे उप सरपंच का तथा जिला एवं जनपद पंचायत सदस्यों के चुने जाने के बाद वे अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव खुद अपने वोटों से करते हैं, जिसमें आम मतदाताओं की जरूरत नहीं होती है।
ग्राम पंचायतों के उप सरपंच के पदों तथा जिला व जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर चुनाव ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंच तथा जिला व जनपद पंचायतों के सदस्यों के चुनाव के बाद 30 दिन के अंदर करना अनिवार्य होता था। इससे ग्राम पंचायतों एवं जिला व जनपद पंचायतों की पहली बैठक में देर होती थी और उन्हें अपना काम शुरू करने में दिक्कत होती थी।
राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव दीपक सक्सेना का कहना है कि ग्राम पंचायतों एवं जिला व जनपद पंचायतों के आम चुनावों के बाद 30 दिन के अंदर उप सरपंच एवं जिला व जनपद पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव कराना होता था जिससे इन तीनों संस्थाओं के प्रथम सम्मेलन में विलंब होता था। इसी कारण समयावधि घटाकर 15 दिन की जा रही है।
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Created On :   23 July 2017 10:40 AM IST