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कोर्ट की अवमानना के मामले में जांच होगी या कार्रवाई, फैसले पर टिकी नजर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के आदेश की अवमानना करने पर नागपुर मध्यवर्ती कारागृह के अधीक्षक अनूप कुमरे व उनके साथियों की किस्मत का फैसला होगा। न्या. जेड.ए हक व न्या. अमित बोरकर की खंडपीठ ने जेल अधीक्षक द्वारा मांगी गई माफी को अस्वीकार करते हुए कहा कि, वे इस प्रकरण में फैसला सुनाएंगे। कोर्ट प्रकरण में या तो सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच बैठाएगा या फिर सीधे अवमानना की कार्रवाई करेगा।
सीबीआई द्वारा हिरासत में लेकर मध्यवर्ती कारागृह में रखे गए एक आरोपी को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रिहा नहीं करने पर जेल अधीक्षक के खिलाफ अवमानना का प्रकरण हाईकोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में अधीक्षक व उनके साथ लगातार तीसरे दिन भी हाजिर रहे। उन्होंने इस बार सीधे कोर्ट से माफी मांग ली, लेकिन कोर्ट ने उनके द्वारा दिए गए शपथपत्रों, इनमें दी गई अविश्वसनीय जानकारी को मुद्दा बनाते हुए सोमवार तक फैसला सुरक्षित कर लिया। आरोपी की ओर से एड.श्रीरंग भंडारकर ने पक्ष रखा। एड.सौरभ भेंडे ने उन्हें सहयोग किया। जेल अधीक्षक की ओर से सरकारी वकील एड. एस.डी सिरपुरकर व सीबीआई की ओर से एड. मुग्धा चांदूरकर ने पक्ष रखा।
Created On :   6 Feb 2021 3:47 PM IST